Sunday, December 14, 2025
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Maharashtra News: कुली की पीट-पीटकर की थी हत्या, पूर्व रक्षा कर्मचारी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

Maharashtra News: 2006 में नौसेना से सेवानिवृत्त हुए दोषी 58 वर्षीय धनंजय कुमार सिन्हा पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Edited by: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Jun 22, 2022 06:40 pm IST, Updated : Jun 22, 2022 06:40 pm IST
Maharashtra News- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE Maharashtra News

Highlights

  • नौसेना से सेवानिवृत्त दोषी को मिली सजा
  • पीड़ित कान्हू बालू जादव तब 72 वर्ष के थे
  • रेलवे स्टेशन पर बतौर कुली करते थे काम

Maharashtra News: महाराष्ट्र में साल 2018 में एक कुली की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने एक पूर्व रक्षा कर्मचारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। कल्याण अदालत के जिला न्यायाधीश शौकत गोरवाडे ने सोमवार को अपने आदेश में 2006 में नौसेना से सेवानिवृत्त हुए दोषी 58 वर्षीय धनंजय कुमार सिन्हा पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उक्त मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के पद का जिक्र नहीं था। 

अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि पीड़ित कान्हू बालू जादव (तब 72 वर्ष की आयु) मुंबई-कसारा उपनगरीय खंड पर खदावली रेलवे स्टेशन पर बतौर कुली काम करते थे। वह कई बार प्लेटफार्म पर गंदगी साफ करने और वहां उपद्रव करने वाले भिखारियों और अन्य लोगों को भगाने के लिए रेलवे कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की सहायता करते थे। 

कान्हू का शव रेलवे स्टेशन के पास एक पुल के नीचे मिला था

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अकेले रहने वाला धनंजय कुमार सिन्हा अक्सर रेलवे स्टेशन जाकर प्लेटफॉर्म बेंच पर सो जाता था, जिस पर पीड़ित ने आपत्ति जताई थी। इसको लेकर उन दोनों में कई बार विवाद भी हुआ था। ऐसे ही एक झगड़े के दौरान 12 फरवरी 2018 को धनंजय ने पीड़ित को पीट-पीटकर मार डाला। बाद में कान्हू का शव रेलवे स्टेशन के पास एक पुल के नीचे मिला था। 

अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए आठ गवाहों से जिरह की। गवाहों और साक्ष्यों के बयान के आधार पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है। आरोपी को दोषी ठहराया जाना चाहिए और सज़ा सुनाई जानी चाहिए। 

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