मुंबई: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र राज्य में दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। शराब की दुकानों, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान, भोजनालय और दुकानें अब 24 घंटे खुली रहेंगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा ये फैसला लिया गया है और इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है।
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क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र सरकार ने दुकानें और आस्थापना (नौकरी और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 2017 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अब सभी दुकानें और ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह के सातों दिन खुले रह सकते हैं।
कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य
कर्मचारियों को हफ्ते में 24 घंटे की लगातार छुट्टी अनिवार्य होगी। शराब परोसने और बेचने वाले प्रतिष्ठान जैसे बार, डांस बार, हुक्का पार्लर और डिस्कोथेक 24 घंटे खुले नहीं रह सकेंगे। बाकी सभी प्रतिष्ठान चौबीसों घंटे खुले रखने की अनुमति है। आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग पर होगी।
सरकार के इस फैसले से किसे फायदा होगा?
सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा क्योंकि रात में भी उनके प्रतिष्ठान खुलने से उनकी बिक्री बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक लाभ होगा। वहीं ग्राहकों को भी इस फैसले से फायदा ही मिलेगा क्योंकि रात में भी उनके पास खरीददारी का मौका होगा और वह अपनी मर्जी का सामान रात में भी खरीद सकेंगे।
इस फैसले से सरकार को भी फायदा मिलेगा क्योंकि जब क्रिय-विक्रय बढ़ेगा तो सरकार को भी टैक्स के जरिए पैसा मिलेगा और उसका राजस्व बढ़ेगा। वहीं शराब परोसने वाले और बेचने वाले इस नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका मतलब है शराब के व्यापारियों को इस फैसले का कोई फायदा नहीं मिलेगा और ना ही शराब की खरीद करने वाले ग्राहकों को रात में कोई सुविधा मिल सकेगी।
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है। कुछ व्यापारी तो अभी से योजनाएं बनाने में जुट गए हैं क्योंकि आने वाले समय में दिवाली समेत तमाम त्यौहार हैं और ये उनके लिए व्यापार में लाभ कमाने का एक मौका साबित हो सकता है।