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अवैध हुक्का पार्लर में मुंबई क्राइम ब्रांच की रेड, 27 लोग गिरफ्तार, जानें पुलिस को क्या-क्या मिला?

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Sep 22, 2025 06:55 am IST,  Updated : Sep 22, 2025 06:55 am IST

अवैध हुक्का पार्लर से कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें दो मैनेजर, एक कैशियर, 12 कर्मचारी और 11 ग्राहक शामिल थे। इसके साथ ही 14 हुक्का सेट और सात फ्लेवर हुक्का भी बरामद हुआ है।

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हुक्का (फाइल फोटो) Image Source : INDIA TV

मुंबई पुलिस ने रविवार को विक्रोली में अवैध हुक्का पार्लर से 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने अवैध हुक्का पार्लर पर छापा मारा। मौके से 2 मैनेजर, 1 कैशियर, 12 कर्मचारी और 11 ग्राहकों (9 पुरुष और 2 महिलाएं) सहित 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हुक्का पार्लर से 10,300 रुपये नकद, 14 हुक्का सेट और हुक्का फ्लेवर के 7 डिब्बे जब्त किए हैं।

पार्कसाइट पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 287, 125, 3(5) के साथ-साथ कोटपा, 2003 की धारा 4, 7 और 21, और 2018 अधिनियम के संशोधित प्रावधान 4(ए) और 21(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई में अवैध हुक्का पार्लर बड़ी समस्या

मुंबई में अवैद हुक्का पार्लर का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। पुलिस लगातार ऐसे पार्लर पर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन अब तक इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। अधिकतर हुक्का पार्लर में नाबालिग लड़के-लड़कियों को भी एंट्री दी जाती है और नियमों का पालन नहीं किया जाता। इससे पहले छह जून को भी पुलिस ने नवी मुंबई में हुक्का पार्लरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपये की तीन दुकानें सील कर दी थी और दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जून में भी हुई थी कार्रवाई

पुलिस अधिकारी के अनुसार 4 जून को एक गुप्त सूचना के आधार पर खोपराखैराने स्थित एक कैफे पर छापा मारा गया था। सूचना मिली थी कि वह ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध करा रहा है, जो महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है और जांच में पाया गया कि तीन दुकानों का इस्तेमाल इस अवैध कारोबार को चलाने के लिए किया जा रहा था। खोपराखैराने पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक औदुंबर पाटिल ने कहा, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 1.5 करोड़ रुपये की तीन दुकानें सील कर दी गईं और हेमंत पंडित तथा नाडा अब्दुल मजीद जुमानी नाम के दो लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।"

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