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पुणे रेप केस: पीड़िता को 'दीदी' कहकर आरोपी ने जीता था भरोसा, फिर खाली बस में किया दुष्कर्म

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Mar 01, 2025 12:59 pm IST,  Updated : Mar 01, 2025 12:59 pm IST

37 वर्षीय दत्तात्रेय के खिलाफ पुणे और अहिल्यानगर जिले में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि गाडे के खिलाफ दर्ज आधा दर्जन मामलों में से पांच में महिलाओं ने शिकायत की है।

Pune Rape case Accused dattatreya- India TV Hindi
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी Image Source : PTI

महाराष्ट्र के पुणे में महिला से दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता को 'दीदी' कहकर उसका भरोसा जीता था। इसके बाद खाली बस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे ने 26 वर्षीय महिला को 'दीदी' कहा और उसे स्वर्गेट डिपो में खड़ी एक खाली 'शिव शाही' बस में ले गया। यहां उसके साथ बलात्कार किया।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 37 वर्षीय आरोपी पर पुणे और अहिल्यानगर जिलों में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से पांच में महिलाओं ने शिकायत की है। घटना के दिन बस टर्मिनस के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को स्पष्ट रूप से देखा गया था। पुलिस के अनुसार, वह जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था उसका डेटा अभी तक बरामद नहीं हुआ है। 

धान के खेत से हुआ था गिरफ्तार

दत्तात्रेय गाडे दुष्कर्म के बाद अपने गांव भाग गया था और गन्ने के खेतों में छिपा हुआ था। उसे पुणे जिले की शिरुर तहसील में गुरुवार आधी रात को धान के खेत से पकड़ा गया। आरोपी को पकड़ने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए 13 टीमें बनाई गई थीं और मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को शुक्रवार के दिन पुणे की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गाडे को 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

आत्महत्या की कोशिश की

पुलिस कार्रवाई के डर से आरोपी ने खेत में सूखे पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन रस्सी टूट जाने के कारण उसकी जान बच गई। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, "प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पर एक लिगचर मार्क पाया गया था। ऐसा संदेह है कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। हम अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।" 

बचाव पक्ष के वकील का तर्क

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की ओर से पेश वकील वाजिद खान ने अदालत को बताया कि आरोपी को मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। वकील ने दावा किया कि महिला खुद बस के अंदर गई थी और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। वकील ने यह भी कहा कि पीड़िता के शरीर पर जोर जबरदस्ती के निशान नहीं पाए गए हैं। वह बचने के लिए चिल्ला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

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