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महाराष्ट्र में जासूसी के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार, पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप

 Reported By: Sachin Chaudhary,,  Saket Rai, Edited By: Mangal Yadav
 Published : May 29, 2025 06:27 pm IST,  Updated : May 29, 2025 06:45 pm IST

आतंकवाद विरोधी दस्ते, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक भारतीय नागरिक व्यक्ति का PIO के साथ संपर्क था और वह भारत सरकार से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : ANI

सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआईओ) को प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने के आरोप में एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई एटीएस को गोपनीय रूप से यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआईओ) को प्रतिबंधित क्षेत्र और सेंसिटिव इलाकों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

पाकिस्तान को भेजी गोपनीय जानकारी

इसके बाद ATS ने मिली सूचना के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि इस संदिग्ध व्यक्ति की मुलाकात साल 2024 नवंबर के महीने में सोशल मीडिया के माध्यम से PIO से हुई। ATS की जांच में यह पता चला कि संदिग्ध आरोपी साल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक गोपनीय इलाकों की जानकारी PIO को व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराता था। 

पुलिस ने दर्ज इन धाराओं में केस

इस मामले में संदिग्ध आरोपी और उसके साथ संपर्क में रहे दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ATS की जांच के आधार पर मुंबई से सटे ठाणे जिले में गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3(1) (बी), 5(ए) और भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल ATS इस मामले में अधिक जांच कर रही है। आतंकवाद विरोधी दस्ता इस प्रकरण में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रहा है।

बता दें कि देश के कई हिस्सों से संदिग्ध जासूसों पर शिकंजा कसा है। इससे पहले अभी हाल में ही कांगड़ा पुलिस ने जासूसी के संदेह में 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। कांगड़ा के सुखार का रहने वाले अभिषेक भारद्वाज को बुधवार को उसके घर से हिरासत में लिया गया। उसे पूछताछ के लिए देहरा पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों को अभिषेक के मोबाइल फोन पर संवेदनशील और आपत्तिजनक सामग्री मिली, जो उनके अनुसार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152बी के अंतर्गत आती है।

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