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62 करोड़ की कोकीन के साथ दोहा से मुंबई पहुंची महिला, एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई

 Reported By: Sameer Bhaudas Bhise Edited By: Malaika Imam
 Published : Jul 15, 2025 10:31 am IST,  Updated : Jul 15, 2025 01:37 pm IST

DRI ने मुंबई एयरपोर्ट से एक भारतीय महिला को 62 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। यह महिला दोहा से मुंबई पहुंची थी।

कोकीन के 300 कैप्सूल बरामद- India TV Hindi
कोकीन के 300 कैप्सूल बरामद

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भारतीय महिला को 62 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। यह महिला दोहा से मुंबई पहुंची थी। आरोपी महिला ने बिस्किट और चॉकलेट के डिब्बों में कोकीन के 300 कैप्सूल छिपा रखे थे। कैंप्सूल को पैक कर दोहा से मुंबई लाई थी।

कोकीन के कैप्सूल मिले

मिली जानकारी के अनुसार, DRI के अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर महिला को हवाई अड्डे पर रोका। उसके सामान की गहन तलाशी लेने पर अधिकारियों को बिस्किट और चॉकलेट के डिब्बों में सावधानीपूर्वक पैक किए गए कोकीन के कैप्सूल मिले। जब्त की गई कोकीन की अनुमानित कीमत लगभग 62 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

आरोपी महिला को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह ड्रग्स कहां से आई थी।

बिस्किट और चॉकलेट के डिब्बों में मिले कोकीन के कैप्सूल
Image Source : INDIATVबिस्किट और चॉकलेट के डिब्बों में मिले कोकीन के कैप्सूल

नवी मुंबई में 75.6 लाख की मेफेड्रोन जब्त

इससे पहले नवी मुंबई में 75.6 लाख रुपये मूल्य की मेफेड्रोन जब्त किए जाने के बाद दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्वापक रोधी प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को दीघा के ईश्वर नगर स्थित एक इमारत पर छापा मारा। टीम ने 75.6 लाख रुपये मूल्य की 252.3 ग्राम मेफेड्रोन बरामद की और उषा रोशन नाइक (36), शैलेश बसन्ना नाइक उर्फ पिल्लू (36), ज्योति नीलेश नाइक (32) व नीलेश बसन्ना नाइक उर्फ बाबू (37) को गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारी ने बताया, “आरोपी संगठित तरीके से काम कर रहे थे और स्थानीय लोगों को प्रतिबंधित सामान बेच रहे थे। हमें एक बड़े गिरोह का संदेह है और हम वर्तमान में मादक पदार्थ के स्रोत और उसे कहां-कहां बेचा जाना था, इसकी जांच कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 (संगठित अपराध) और स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा इनपुट के साथ)

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