1. Hindi News
  2. नॉर्थ ईस्ट
  3. असम
  4. असम सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह कानून रद्द, सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने 'एक्स' पर दी जानकारी

असम सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह कानून रद्द, सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने 'एक्स' पर दी जानकारी

 Published : Jul 18, 2024 07:12 pm IST,  Updated : Jul 18, 2024 10:08 pm IST

असम के मुख्यमंत्री हिंमंता विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह जानकारी दी कि असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया है।

हिमंत विश्व शर्मा- India TV Hindi
हिमंत विश्व शर्मा Image Source : FILE

असम सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिंमंता विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने Assam Repealing Bill 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।' अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा।

अब कम उम्र में विवाह की अनुमति नहीं

असम मंत्रिमंडल ने आज असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति देता था। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी। निरसन विधेयक 2024 को विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। इस साल की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी थी और बृहस्पतिवार की बैठक में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया गया। शर्मा ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल को यह भी निर्देश दिया गया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र तक विचार किया जाएगा।’’ मंत्रिमंडल ने राज्य में बाल विवाह के सामाजिक खतरे को समाप्त करने के लिए 23 फरवरी को अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को मंजूरी दे दी थी। 

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Assam से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें नॉर्थ ईस्ट