Auto dealers' body fada asks vehicle makers to shift completely to BS-VI compliant units
नयी दिल्ली। वाहन डीलरों के अखिल भारतीय संगठन फाडा ने वाहन विनिर्माता कंपनियों से शनिवार को कहा कि वे डीलरों तक अब केवल बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही भेजें क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की समय सीमा एक अप्रैल से आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। फाडा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में कहा था कि BS-IV इंजन वाले वाहनों को बेचने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि कोर्ट एक दिन के लिए भी BS-IV वाहनों के बेचने की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी।
डेढ़ साल पहले लिया गया था प्रतिबंध लगाने का फैसला
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2016 में ऐलान किया था 1 अप्रैल 2020 के बाद से भारत में BS-V इंजन वाले वाहनों की जगह सीधे अगले जेनरेशन यानी BS-VI वाहनों को लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को एक सुनवाई में कहा था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद देश में BS-IV इंजन वाले एक भी वाहन को न तो बेचा जाएगा और न ही उनकी रजिस्ट्रेशन होगी।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) ने कहा कि वाहन बाजार में एक साल से भी अधिक समय से नरमी है। मांग की वर्तमान स्थिति के हिसाब से अब डीलरों के लिए उनके पास बचे बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के स्टॉक को 31 मार्च 2020 तक पूरी तरह बेच पाना भी एक बड़ी चुनौती है।
फाडा के अध्यक्ष आशीष काले ने एक बयान में कहा, 'फाडा सभी वाहन विनिर्माताओं से अपील करती है कि वे डीलरों को अब पूरी तरह से बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही भेजे और डीलरों को तत्काल प्रभाव से बीएस-4 मानक वाहनों की बिलिंग बंद करें।' फाडा ने अपने सदस्य डीलरों को भेजे एक पत्र में सलाह दी है कि वह 31 मार्च 2020 तक उनके पास बचे हुए बीएस-4 उत्सजर्न मानक वाहनों का परिसमापन करने की योजना बनाएं। उल्लेखनीय है कि देश में एक अप्रैल के बाद बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाहनों की बिक्री पर पाबंदी होगी।






































