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कार-बाइक इंश्योरेंस में होने जा रहा बड़ा बदलाव, IRDAI ने बनाया नया 4-लेयर सिस्टम; जानें 15 दिसंबर से क्या बदलेगा

 Written By: Shivendra Singh
 Published : Nov 04, 2026 01:55 pm IST,  Updated : Nov 04, 2026 02:09 pm IST

अगर आपके पास कार या बाइक है और आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में मोटर इंश्योरेंस खरीदने का तरीका बदलने वाला है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कार और दोपहिया वाहनों के इंश्योरेंस के लिए नया 4-लेयर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।

IRDAI ने इंश्योरेंस के...- India TV Hindi
IRDAI ने इंश्योरेंस के नियमों में किया बदलाव Image Source : CANVA

आने वाले दिनों में मोटर इंश्योरेंस खरीदने का तरीका बदलने वाला है। अब वाहन मालिकों को अपनी जरूरत के हिसाब से इंश्योरेंस कवर चुनने की ज्यादा आजादी मिलेगी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कार और दोपहिया वाहनों के इंश्योरेंस के लिए नया 4-लेयर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। यह नया नियम 15 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका मकसद इंश्योरेंस पॉलिसी को आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि ग्राहकों को यह साफ पता चल सके कि वे किस चीज के लिए प्रीमियम चुका रहे हैं और उन्हें क्या-क्या सुरक्षा मिल रही है।

क्या है IRDAI का नया 4-लेयर इंश्योरेंस सिस्टम?

IRDAI के नए नियमों के मुताबिक, अब कार और बाइक इंश्योरेंस को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार इन कवर का चुनाव कर सकेंगे। ये चार हिस्से इस प्रकार हैं:

  1. थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर: यह कवर पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। अगर आपके वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इस कवर के तहत उसकी भरपाई की जाती है।
  2. कानूनी देनदारी कवर: इस कवर के तहत कार में बैठे यात्रियों या बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) के प्रति वाहन मालिक की कानूनी जिम्मेदारी को कवर किया जाएगा।
  3. पर्सनल एक्सीडेंट कवर: इस कवर में दुर्घटना की स्थिति में व्यक्तिगत दुर्घटना से जुड़ी सुरक्षा मिलेगी। वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर से जुड़े मौजूदा नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
  4. ओन डैमेज कवर: इसके तहत दुर्घटना, आग, चोरी या अन्य कवर किए गए कारणों से खुद के वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।

कौन-से इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी होगा?

नए सिस्टम में केवल थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस अनिवार्य रहेगा। बाकी कवर वैकल्पिक होंगे। हालांकि, वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस से जुड़े मौजूदा नियमों का पालन करना होगा। यानी ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से एक्स्ट्रा कवर चुन सकेंगे।

इंश्योरेंस खरीदते समय मिलेगा नया फॉर्म

IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एक समान पॉलिसी दस्तावेज और कस्टमर ऑप्शन फॉर्म लागू करने का निर्देश दिया है। इस फॉर्म के जरिए ग्राहक चुन सकेंगे कि उन्हें कौन-कौन से इंश्योरेंस कवर चाहिए। इसके अलावा, इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी खरीदते समय कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (CIS) भी देनी होगी। इसमें हर कवर की जानकारी और उसके लिए लिए जाने वाले प्रीमियम का ब्योरा होगा। ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपनी पसंद के कवर चुन सकेंगे।

पुरानी पॉलिसी वालों को भी मिलेगा फायदा

जिन लोगों के पास पहले से कार या बाइक का इंश्योरेंस है, उन्हें भी नए नियमों का फायदा मिलेगा। मौजूदा पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी की अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम चुकाकर यात्रियों या पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी देनदारी कवर जुड़वा सकेंगे।

15 दिसंबर से बीमा सुगम पर भी मिलेगा नया इंश्योरेंस

IRDAI ने बीमा कंपनियों को नए 4-लेयर सिस्टम को बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का निर्देश भी दिया है। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 की समयसीमा तय की गई है। हालांकि, कंपनियां नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट तैयार करने और ओन डैमेज कवर का प्रीमियम तय करने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। IRDAI के मुताबिक, यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में किया गया है। नए सिस्टम से ग्राहकों को अपनी जरूरत के मुताबिक इंश्योरेंस चुनने और पॉलिसी की शर्तों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।

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