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ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के कितने दिनों बाद आ जाता है बनकर, जानें प्रोसेस और जरूरी बातें

अगर आप किसी भी तरह की गाड़ी या व्हीकल चलाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यह आसान है, बस आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है।

Sourabha Suman Edited By: Sourabha Suman
Updated on: September 13, 2023 11:57 IST
Driving License- India TV Paisa
Photo:PIXABAY ड्राइविंग लाइसेंस

गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना जरूरी है। इसके बिना गाड़ी चलाना अपराध है और आप पर मोटा जुर्माना या कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अगर आप किसी भी तरह की गाड़ी या व्हीकल चलाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यह आसान है, बस आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जारी किए जाते हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के भीतर आपके दिए गए पते पर भारतीय डाक से ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। इसके लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ होम वर्क करने की जरूरत है। 

अप्लाई करने से पहले ये करें काम

डॉक्यूमेंट किसी भी चीज में सबसे अहम रोल निभाते हैं। आपको डीएल (Driving License) के लिए अप्लाई करने में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल), डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट (10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते हैं), पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लर्निंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर को आप पहले रेडी कर लें। 

लर्निंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें अप्लाई

-सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।

-होम पेज में अपने राज्य को सलेक्ट करें।
-अब आप नए पेज पर होंगे। यहां Apply for learner License पर क्लिक करें।
-नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें continue पर क्लिक करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होगा।
-एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी का सलेक्शन करें और फॉर्म में सभी जानकारी फिल करें।
-अब जरूरी इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
-फिर LL Test Slot Online पर क्लिक करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें।
-अब आपको अपने आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहां ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो Learning License जारी कर दिया जाएगा।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए अप्लाई 

लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना होता है:
-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
-होम पेज पर अपने राज्य को सलेक्ट करें।
-आप नेक्स्ट पेज पर होंगे। यहां Apply Online पर क्लिक करें। फिर New Driving License ऑप्शन पर क्लिक करें।
-नेक्स्ट पेज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्टेज दिए हुए होंगे। यहां नीचे की तरफ continue पर क्लिक कर दें।
-क्लिक होने पर नए पेज  पर आपको अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें और ok पर क्लिक कर दें।
-ऐसा करते ही स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसमें जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फिर next पर क्लिक करें।
-अब आपको डीएल के अपॉइंटमेंट के लिए टाइम सलेक्ट करना होगा। सलेक्ट किए टाइम और तारीख पर आरटीओ ऑफिस में हाजिर होना होगा।
-आपको ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
-प्रोसेस पूरा होने पर Submit बटन पर क्लिक करें
-तय समय पर आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। पास होने पर आपका डीएल (Driving License) आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

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