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गाड़ियों के नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखे जाने से चालान काट रही यूपी पुलिस, जानिए क्या कहता है नियम?

UP Police challans: पुलिस उपायुक्त अनिल यादव ने बताया कि इस दौरान शीशे पर काली फिल्म लगाने वाले वाहनों का 2500 रुपये का चालान काटा गया जबकि धर्म व जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों के 1000 रुपये का चालान काटा गया।

Vikash Tiwary Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: August 21, 2023 21:22 IST
UP Police challans- India TV Paisa
Photo:FILE UP Police challans

Caste-Indicative Words: दिल्ली NCR में आपने ऐसे वाहन देखे होंगे जिन पर जाट, गुर्जर, चौधरी या पंडित जी जैसे शब्द लिखे होते हैं। अगर आपके वाहनों पर भी ऐसे शब्द लिखे है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी की ट्रैफिक पुलिस अब आपसे जुर्माना वसूल सकती है। गौतमबुद्ध नगर जिले की ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर रविवार को जाति और धर्म सूचक शब्द लिखे और शीशे पर काली फिल्म लगाने वाले एक हजार से ज्यादा वाहनों के चालान काटे। पुलिस उपायुक्त अनिल कुमार यादव ने बताया कि वाहनों पर धर्म और जाति सूचक शब्द लिखना यातायात नियमों की अवहेलना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार आज जनपद में कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या यूपी पुलिस की कार्रवाई पहले से तय किए गए नियमानुसार है या कोई नया नियम बनाया गया है। आइए यह जानते हैं कि गाड़ियों के नंबर प्लेट पर मन मुताबिक चीजें लिखना नियम के खिलाफ है या नहीं।

क्या है नियम?

दरअसल, वाहनों पर गलत तरीके से नंबर प्लेट का उपयोग करना, पदनाम लिखकर चलना, लाल-नीली बत्ती का दुरुपयोग जैसे कई मामलों पर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एक अधिसूचना जारी की गई थी। कई सालों तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया, अब योगी सरकार के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। नियमों के अनुसार, वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त किसी भी अनधिकृत लिखने की अनुमति नहीं है। एमवी एक्ट में नियम न का पालन करने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1500 रुपये तक का जुर्माना है। इसके अलावा, नंबर प्लेट पर लिखाई के आकार के लिए भी नियम है।

नंबर प्लेट का क्या होना चाहिए आकार?

  1. दोपहिया वाहनों की आगे वाली प्लेट का आकार: 285 x 45 मिमी, पीछे की प्लेट का आकार: 200 x 100 मिमी।
  2. थ्री-व्हीलर और ई-रिक्शा की प्लेट का आकार: 200 x 100 मिमी।
  3. कार एलएमवी की प्लेट का आकार: 340 x 200 मिमी।
  4. कमर्शियल वाहनों की प्लेट का आकार: 340 x 200 मिमी।
  5. निजी नंबर प्लेट का रंग सफेद होना चाहिए और अक्षर-अंक काले होने चाहिए।
  6. कमर्शियल वाहनों की प्लेट पर पीले रंग में काले अक्षर-अंक लिखे जाने चाहिए।

वाहन नंबर का साइज?

  1. ट्रक : अक्षर की ऊंचाई 65 मिमी। अक्षर की मोटाई 10 मिमी। अंक से अंक की दूरी 10 मिमी।
  2. कार : अक्षर की ऊंचाई 40 मिमी, मोटाई 7 मिमी, अक्षर से अक्षर की दूरी 5 मिमी।
  3. दोपहिया वाहन : अक्षर की ऊंचाई 35 मिमी, मोटाई 7 मिमी, अक्षर से अक्षर की दूरी 5 मिमी।
  4. ये नहीं होना चाहिए

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