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सावधान! 15 साल से पुरानी कार रखना पड़ेगा 8 गुना महंगा, अक्टूबर से बदलेगा ये नियम

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 18, 2021 09:12 am IST,  Updated : Mar 18, 2021 09:12 am IST

अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपके लिए बुरी खबर है।

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सावधान! 15 साल से पुरानी कार रखना पड़ेगा 8 गुना महंगा, अक्टूबर से बदलेगा ये नियम

नई दिल्ली। अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपके लिए बुरी खबर है। अक्टूबर से ऐसी कारों के RC रिन्युअल के लिए 8 गुना ज्यादा रकम चुकानी होगी। अक्टूबर से RC रिन्युअल के लिए आपको 5000 रुपये चुकाने होंगे। वहीं बाईक के रिन्युअल के लिए मौजूदा 300 रुपये की बजाए 1000 रुपये चुकाने होंगे। सबसे बुरी मार बस और ट्रक के संचालकों पर पड़ेगी। उनके लिए 15 साल पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस रिन्युअल सर्टिफिकेट हासिल करना 21 गुना महंगा होगा। अब उन्हें इसके लिए 12,500 रुपये चुकाने होंगे। 

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस वृद्धि के संबंध में एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह बदलाव वेहिकल स्क्रै​पिंग पॉ​लिसी के तहत किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार, वाहन के रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल में देरी के चलते 300 से 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। वहीं कॉमर्शियल वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी पर 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। 

प्रस्तावित दरें

निजी वाहन 

वाहन प्रकार  रजिस्ट्रेशन की दर   रिन्युअल की दर 
मोटर साइकिल 300 500
3 पहिया वाहन 600 2500
कार जीप 600 5000
विदेशी वाहन 5000 40000

व्यवसायिक वाहन 

वाहन प्रकार  नया फिटनेस सर्टिफिकेट फिटनेस  सर्टिफिकेट का रिन्युअल 
मोटर साइकिल 500 1000
3 पहिया वाहन 1000 3500
टैक्सी / कैब 1000 7000
मध्यम सामान एवं यात्री वाहन  1300 10000
भारी सामान एवं यात्री वाहन  1500 12500

इस तारीख से 15 साल पुरानी गाड़ियां कबाड़!

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी विभाग 1 अप्रैल 2022 से अपने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा पाएंगे। अगर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इसे अंतिम रूप देता है तो यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी. मंजूरी मिलने के बाद नए नियम सभी सरकारी वाहनों पर लागू होंगे. इसमें केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSUs, म्युनिसिपल और सभी ऑटोनॉमस संस्थाओं के वाहन शामिल हैं. जिसके बाद सरकारी विभाग एक अप्रैल,2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे ।

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