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महिला कर्मचारियों को मिलेगा 6 महीने का मातृत्व अवकाश, सरकार लाने जा रही है नया कानून

मातृत्व लाभ कानून में एक संशोधन से सभी माताओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा।

Abhishek Shrivastava
Published : Jul 01, 2016 05:51 pm IST, Updated : Jul 01, 2016 05:51 pm IST
महिला कर्मचारियों को मिलेगा 6 महीने का मातृत्व अवकाश, सरकार लाने जा रही है नया कानून- India TV Paisa
महिला कर्मचारियों को मिलेगा 6 महीने का मातृत्व अवकाश, सरकार लाने जा रही है नया कानून

नई दिल्ली। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि घर से काम करने का विकल्प भले ही सभी कामकाजी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं हो लेकिन मातृत्व लाभ कानून में एक संशोधन से सभी माताओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा।

दत्तात्रेय ने कहा, कुछ प्रतिष्ठान हैं जहां उन्हें घर से काम करने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन अन्य प्रष्ठिानों में उन्हें इस कानून में संशोधन के बाद 26 सप्ताह मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। मंत्री से पूछा गया कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिए घर से काम करने की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए उनका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि नये मातृत्व लाभ विधेयक में मातृत्व अवकाश को मौजूदा 12 सप्ताह से बढाकर 26 सप्ताह करने का प्रस्ताव है और केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे मंजूरी के लिए शीघ्र ही विचार करेगा। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित करवाना चाहेगा। पिताओं के लिए पितृत्व लाभ व अन्य लाभों के बारे में मंत्री ने कहा,यह विधेयक माताओं व बच्चों के बारे में है। यह पिताओं के लिए नहीं है।

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