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Budget 2016: चार महीने के भीतर देनी होगी ब्लैक मनी की जानकारी, सरकार ने खोला कंप्लायंस विंडो

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Mar 01, 2016 09:02 am IST,  Updated : Mar 01, 2016 10:48 am IST

ब्लैक मनी रखने वालों को सरकार ने चार की मोहलत दी है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं।

Budget 2016: चार महीने के भीतर देनी होगी ब्लैक मनी की जानकारी, सरकार ने खोला कंप्लायंस विंडो- India TV Hindi
Budget 2016: चार महीने के भीतर देनी होगी ब्लैक मनी की जानकारी, सरकार ने खोला कंप्लायंस विंडो

नई दिल्ली। सरकार ने ब्लैक मनी छुपाने वालों को आखरी मौका दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कहा, जिनके पास काला है वह चार महीने के भीतर की ब्योरा दें। सरकार ने कालाधन रखने वाले ऐसे नागरिकों, इकाइयों के लिए चार महीने की एकमुश्त अनुपालन खिड़की की घोषणा की है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं। जेटली ने कहा कि एक बार छिपाई गई परिसंपत्ति को घोषित करने का अवसर देने के बाद कालाधन रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आखिरी मौका

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा, अब तक गैर-अनुपालक रही इकाइयों को अनुपालक की श्रेणी में आने का एक अवसर देना चाहता हूं। मैं घरेलू करदाताओं के लिए, अपनी अघोषित आय की घोषणा करने हेतु सीमित अवधि की अनुपालन सुविधा का प्रस्ताव करता हूं। जेटली ने कहा कि यह अघोषित आय किसी भी संपत्ति के रूप में हो सकती है और इसके लिए कालाधन धारकों को 30 फीसदी टैक्स, 7.5 फीसदी अधिभार और 7.5 फीसदी जुर्माना यानी कुल मिलाकर अघोषित संपत्ति पर 45 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा। जेटली ने कहा कि इस मोहलत अवधि का लाभ उठाकर अपने काले धन की घोषणा करने वाले अभियोजन से बच सकेंगे।

तस्वीरों में देखिए करंसी नोट्स पर सिक्योरिटी फीचर्स

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ब्लैक मनी की जानकारी देने पर नहीं होगी जांच

जेटली ने कहा, इन घोषणा के लिए आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत किसी तरह की जांच पड़ताल या पूछताछ नहीं होगी और उक्त घोषणाओं को अभियोजन से छूट होगी। बेनामी सौदों के लिए सशर्त छूट का प्रस्ताव किया जाता है। सरकार की आयकर खुलासा योजना के तहत अनुपालन सुविधा 1 जून से लेकर 30 सितंबर, 2016 तक शुरू करने की योजना है। इसके तहत बकाया राशि का भुगतान घोषणा के दो महीने में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले बजट में विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए भी इसी तरह की मोहलत की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी तरह की कर चोरी से मजबूती से निपटा जाएगा। जेटली ने कहा कि अघोषित आय पर लगाए जाने वाले अधिभार को ‘कृषि कल्याण अधिभार’ कहा जाएगा और इसका इस्तेमाल कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होगा।

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