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1 अक्टूबर से नए MRP पर बिकेगा सारा सामान, पुराने रेट के साथ माल पकड़ा गया तो हो सकता है जब्त

उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक पुराने MRP के साथ नए रेट का स्टिकर लगाकर सामान बेचने को जो छूट दी जा रही है उसके आगे बढ़ने की उम्मीद कम है।

Manoj Kumar @kumarman145
Published : Sep 25, 2017 02:00 pm IST, Updated : Sep 25, 2017 02:45 pm IST
1 अक्टूबर से नए MRP पर बिकेगा सारा सामान, पुराने रेट के साथ माल पकड़ा गया तो हो सकता है जब्त- India TV Paisa
1 अक्टूबर से नए MRP पर बिकेगा सारा सामान, पुराने रेट के साथ माल पकड़ा गया तो हो सकता है जब्त

नई दिल्ली। 30 सितंबर को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लागू हुए 3 महीने होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से दुकानदारों को पुराने अधिकतम खुदरा भाव (MRP) के साथ स्टिकर लगाकर नए रेट पर सामान को बेचने की जो छूट मिली हुई है वह भी 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है। यानि 30 सितंबर के बाद दुकानदार पुराने रेल वाले स्टॉक को नहीं बेच सकते हैं, अगर उनके पास पुराने रेट वाला स्टॉक पाया जाता है तो वह जब्त हो सकता है।

उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक पुराने MRP के साथ नए रेट का स्टिकर लगाकर सामान बेचने को जो छूट दी जा रही है उसके आगे बढ़ने की उम्मीद कम है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोई आयातक या कंपनी इसके लिए आवेदन करता है तो उसके केस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उसतक इस छूट पर विचार हो सकता है।

गौरतलब है कि GST लागू होने के बाद सरकार ने दुकानदारों को छूट दी थी कि वह पुराने स्टॉक को पुराने MRP की पैकिंग में बेच सकते लेकिन उनको साथ में GST के बाद लागू हुए नए रेट का स्टिकर सामान के साथ लगाना होगा, पुरानी पैकिंग में सामान की बिक्री की यह छूट 30 सितंबर तक दी गई है। जुलाई में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि GST के बाद कई वस्तुओं के भाव में आई कमी का फायदा जो दुकानदार उपभोक्ताओं को नहीं पहुंचाएंगे

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