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नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी तवज्‍जो, 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Nov 15, 2016 03:37 pm IST,  Updated : Nov 15, 2016 04:05 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा 500 व 1000 रुपए के नोटबंदी पर जारी की गई अधिसूचना पर स्‍टे लगाने से इंकार कर दिया है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय कर दी है।

नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी तवज्‍जो, 25 नवंबर को होगी सुनवाई- India TV Hindi
नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी तवज्‍जो, 25 नवंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा 500 व 1000 रुपए के नोटबंदी पर जारी की गई अधिसूचना पर स्‍टे लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह बैंकों और एटीएम के बाहर फैली अफरातफरी की स्थिति से निपटने के लिए अब तक उठाए गए या उठाए जाने वाले संभावित कदमों के बारे में कोर्ट को जानकारी दे।

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  • केंद्र को कोई नोटिस जारी किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय कर दी है।
  • मुख्‍य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
  • लेकिन, उन्होंने कहा कि वे सरकार की नीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
  • सरकार से जवाब तलब करते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तरीख 25 नवंबर तय की।
  • कालाधन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार ने गत 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था।
  • इससे पैदा हुई समस्या के बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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