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GSTN पोर्टल पर शुरू हुई रिटर्न फाइल करने की सुविधा, कंपनियां जुलाई के लिए कर सकेंगी टैक्‍स का भुगतान

Abhishek Shrivastava Published : Aug 09, 2017 02:12 pm IST, Updated : Aug 09, 2017 02:12 pm IST

कंपनियां नई जीएसटी व्यवस्था के तहत अपना पहला टैक्‍स रिटर्न भरना शुरू कर सकती हैं। GSTN ने रिटर्न फाइलिंग और टैक्‍स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है।

GSTN पोर्टल पर शुरू हुई रिटर्न फाइल करने की सुविधा, कंपनियां जुलाई के लिए कर सकेंगी टैक्‍स का भुगतान- India TV Paisa
GSTN पोर्टल पर शुरू हुई रिटर्न फाइल करने की सुविधा, कंपनियां जुलाई के लिए कर सकेंगी टैक्‍स का भुगतान

नई दिल्ली। कंपनियां नई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत अपना पहला टैक्‍स रिटर्न भरना शुरू कर सकती हैं। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने अपने पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग और टैक्‍स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है।

GSTN के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा कि जीएसटीआर-3बी फाइल करने के लिए खिड़की पांच अगस्त को खुल गई है और अब यह पूरी तरह काम कर रही है। करदाता जीएसटी पोर्टल पर अपने खाते को खोलकर जीएसटीआर-3बी रिटर्न किसी भी समय भर सकते हैं। वे पोर्टल पर इंटरनेट बैंकिंग के जरिये टैक्‍स भुगतान भी कर सकते हैं।

जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरकर भरा जाएगा। इसमें करदाता को आपूर्ति और इनपुट क्रेडिट का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने की जरूरत है। करदाता को स्व-आकलन कर देनदारी, इनपुट टैक्स क्रेडिट  (आईटीसी) तथा टैक्‍स भुगतान का ब्योरा देना है। जुलाई 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2017 तथा अगस्त के लिए 20 सितंबर 2017 है।

GSTN ने एक बयान में कहा कि जीएसटीआर-3बी करदाता को तीन खंडों में पूरा ब्योरा देना है। इसके अंतर्गत आपूर्ति, इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा टैक्‍स भुगतान का ब्योरा देना होगा। उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट भुगतान करने वाली 71.30 लाख से अधिक इकाईयां जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ी हैं। इसके अलावा 15 लाख नए करदाताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इन इकाइयों को जुलाई के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाये पांच सितंबर तक देना है। कंपनियों को बिक्री चालान को जीएसटी नेटवर्क पर 10 सितंबर के बजाये अब 20 सितंबर तक भरना है। सितंबर के लिए बिक्री रिटर्न 10 अक्‍टूबर तक भरनी होगी।

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