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वित्‍त वर्ष 2014-15 में 67.54 लाख लोगों ने नहीं किया इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल, CBDT की है अब उन पर नजर

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Dec 22, 2016 08:22 pm IST,  Updated : Dec 22, 2016 08:43 pm IST

इनकम टैक्‍स ने ऐसे 67.54 लाख लोगों की पहचान की है, जिन्‍होंने 2014-15 में ऊंचे मूल्‍य के लेन-देन तो किए लेकिन अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया।

वित्‍त वर्ष 2014-15 में 67.54 लाख लोगों ने नहीं किया इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल,  CBDT की है अब उन पर नजर- India TV Hindi
वित्‍त वर्ष 2014-15 में 67.54 लाख लोगों ने नहीं किया इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल, CBDT की है अब उन पर नजर

नई दिल्ली। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ऐसे अतिरिक्त 67.54 लाख लोगों की पहचान की है, जिन्‍होंने वित्त वर्ष 2014-15 में ऊंचे मूल्‍य के लेन-देन तो किए लेकिन अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया।

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न जमा नहीं कराने वालों का पता लगाने वाली निगरानी प्रणाली (एनएमएस) की शुरुआत की थी। यह प्रणाली संभावित देनदारियों वाले रिटर्न जमा नहीं करने वाले लोगों की पहचान करती है।  सीबीडीटी ने कहा कि इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने अपने पांचवें चरण की डाटा मैचिंग प्रक्रिया के तहत 67.54 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्‍होंने वित्त वर्ष 2014-15 में ऊंचे मूल्य के लेनदेन किए लेकिन आकलन वर्ष 2015-16 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया।

  • सीबीडीटी के प्रणाली निदेशालय द्वारा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से ऐसे रिटर्न न जमा कराने वाले लोगों की पहचान की गई है।
  • इनके बारे में जानकारी वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर), केंद्रीय सूचना शाखा (सीआईबी) तथा टीडीएस-टीसीएस डाटाबेस में उपलब्ध है।
  • बयान में कहा गया है कि सरकार सभी करदाताओं से अपनी वास्तविक आय की घोषणा करने तथा इसी के अनुरूप करों का भुगतान करने को कह रही है।
  • वहीं विभाग लगातार ऐसे लोगों की पहचान करेगा, जिन्होंने ऊंचे मूल्य के लेनदेन किए हैं लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
  • सीबीडीटी ने रिटर्न जमा न करने वालों की लिस्‍ट इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाली है।
  • https.//incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन कर पैन नंबर डालने पर उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी।

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यूजर आईडी, पासवर्ड साझा करने के प्रति किया आगाह

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड को किसी अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा करने के प्रति आगाह किया है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि गोपनीय सूचना के दुरुपयोग का खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। करदाताओं को जारी परामर्श में डिपार्टमेंट के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग सेल (सीपीसी) ने करदाताओं से कहा है कि यूजर आईडी तथा पासवर्ड सबसे संवेदनशील सूचना होती है।

  • इनके दुरुपयोग से गोपनीय टीडीएस संबंधित सूचनाओं से छेड़छाड़ हो सकती है।
  • इससे करदाताओं के संवेदनशील डाटा आदि पर जोखिम आ सकता है।
  • यदि पासवर्ड हैक या चुरा लिया जाता है तो सूचना सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
  • इससे गोपनीयता के उल्लंघन के अलावा अन्य दिक्कतें आ सकती हैं।
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