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सीबीडीटी ने जारी की अधिसूचना, कालेधन की घोषणा करने वालों की जानकारी पूरी तरह रखी जाएगी गोपनीय

सीबीडीटी ने नई अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि आय घोषणा योजना के तहत देश में अपने कालेधन की घोषणा करने वालों से जुड़ी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

Dharmender Chaudhary
Published : Jul 11, 2016 07:26 pm IST, Updated : Jul 11, 2016 07:28 pm IST
Black Money Window: सीबीडीटी ने जारी की अधिसूचना, कालेधन की घोषणा करने वालों की जानकारी रखी जाएगी गोपनीय- India TV Paisa
Black Money Window: सीबीडीटी ने जारी की अधिसूचना, कालेधन की घोषणा करने वालों की जानकारी रखी जाएगी गोपनीय

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज एक नई अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि मौजूदा आय घोषणा योजना के तहत देश में अपने कालेधन की घोषणा करने वालों से जुड़ी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। मौजूदा आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत दिया गया चार माह का अवसर 30 सितंबर को खत्म होगा।

इस अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी आईडीएस 2016 के तहत मिली वैध घोषणाओं से जुड़ा कोई दस्तावेज या रिकार्ड या सूचना या कंप्यूटरीकृत डेटा किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा। इस अधिसूचना में आयकर कानून की धारा 138 के प्रावधानों का भी हवाला दिया गया है। इसके अनुसार करदाताओं से जुड़ी जानकारी गोपनीय और इसे साझा नहीं किया जा सकता।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा विभाग से आईडीएस या एक समय की घरेलू कालाधन अनुपालन सुविधा के तहत गोपनीयता से जुड़े अनेक सवाल पूछे जा रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए यह नयी अधिसूचना जारी की गई है। व्यापार संगठनों तथा उद्योग मंडलों ने भी इस मुद्दे को हाल ही में वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ अपनी बैठक में उठाया था। आईडीएस चार महीने के लिए है और यह एक जून को शुरू हुई।

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