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इलाज के नाम पर बिहार में एल्कोहल इस्तेमाल की मिल सकती है छूट, केंद्र ने राज्य सरकार को लिखा पत्र

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Jul 16, 2017 01:01 pm IST,  Updated : Jul 16, 2017 01:46 pm IST

अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में ईलाज सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले एल्कोहल और स्पिरिट की खरीद और इस्तेमाल के नियमों में कुछ ढील के लिए केंद्र ने राज्य को लिखा

इलाज के नाम पर बिहार में एल्कोहल इस्तेमाल की मिल सकती है छूट, केंद्र ने राज्य सरकार को लिखा पत्र- India TV Hindi
इलाज के नाम पर बिहार में एल्कोहल इस्तेमाल की मिल सकती है छूट, केंद्र ने राज्य सरकार को लिखा पत्र

नई दिल्ली। बिहार में सख्ती से लागू हो रही शराबबंदी के कुछ नियमों में इलाज के नाम पर छूट मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय ने राज्य सरकार को कहा है कि वह अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में ईलाज की सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले एल्कोहल और स्पिरिट की खरीद और इस्तेमाल के नियमों में कुछ ढील दे। गौरतलब है कि शराबबंदी की वजह से बिहार में टीबी के इलाज की सेवाओं पर असर पड़ रहा है।

स्वास्थ मंत्रालय में स्वास्थ सेवाओं के लिए प्रबंध निदेशक जगदीश प्रसाद के मुताबिक प्रयोगशालाओं में इथाइल एल्कोहल की भारी कमी हो गई है, सरकारी प्रयोगशालाओं में भी इसकी कमी है। इथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल टीबी के टेस्ट में किया जाता है।

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बिहार के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में जगदीश प्रसाद ने कहा है कि टीबी के कंट्रोल के लिए तुरंत उपचार और सही इलाज की जरूरत है, लेकिन बिहार में शराबबंदी की वजह से एल्कोहल खरीद में परेशानी हो रही है जिस वजह से टीबी का इलाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जनहित को देखते हुए प्रोयगशालाओं में एल्कोहल तथा स्पिरिट के इस्तेमाल के लिए शराबबंदी के नियमों में विशेष छूट देने की जरूरत है। जिसे देखते हुए राज्य सरकार से अस्पतालों तथा प्रोयगशालाओं में एल्कोहल के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटाने की मांग की जाती है। बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू है।
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