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जीप इंडस्ट्रीज सहित तीन अन्य पर प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया 10 करोड़ रुपए का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सूखी सेल बैटरियों की बिक्री में सांठगांठ करने को लेकर जीप इंडस्ट्रीज इंडिया और तीन अन्य लोगों पर कुल 9.69 करोड़ रुपये का आज जुर्माना लगा दिया।

Sachin Chaturvedi Written by: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: August 31, 2018 11:24 IST
CCI- India TV Paisa

CCI

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सूखी सेल बैटरियों की बिक्री में सांठगांठ करने को लेकर जीप इंडस्ट्रीज इंडिया और तीन अन्य लोगों पर कुल 9.69 करोड़ रुपये का आज जुर्माना लगा दिया। इन तीनों व्यक्तियों में कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।

सीसीआई ने एक आदेश में कहा कि पैनासोनिक कॉरपोरेशन की सहयोगी इकाई पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी और जीप ने सांठगांठ में शामिल होकर प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नियामक ने हालांकि पैनासोनिक एनर्जी का 74 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना माफ कर दिया क्योंकि कंपनी और इसके अधिकारियों ने नियामक को काफी महत्वपूर्ण जानारियां दी थी।

जुर्माना लगाये गये व्यक्तियों में जीप के निदेशक जैनुद्दीन थानावाला, जोएब थानावाला और पुष्पा एम शामिल हैं। जीप के ऊपर 9.64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। जैनुद्दीन को 2.40 लाख रुपये देने होंगे। जोएब और पुष्पा के ऊपर क्रमश: 1.10 लाख रुपये और 1.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

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