1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. CCI द्वारा गूगल पर लगाए गए 136 करोड़ रुपए जुर्माने पर NCLAT ने लगाई रोक, 28 मई को होगी सुनवाई

CCI द्वारा गूगल पर लगाए गए 136 करोड़ रुपए जुर्माने पर NCLAT ने लगाई रोक, 28 मई को होगी सुनवाई

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Apr 27, 2018 02:16 pm IST,  Updated : Apr 27, 2018 02:16 pm IST

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा गूगल पर लगाए गए जुर्माना आदेश पर रोक लगा दी है।

google- India TV Hindi
google  

नई दिल्‍ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा गूगल पर लगाए गए जुर्माना आदेश पर रोक लगा दी है। सीसीआई ने ऑनलाइन सर्च बाजार में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 

न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी पीठ ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका स्वीकार करते हुए दिग्गज सर्च इंजन कंपनी को जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि चार हफ्ते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी। 

गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि न्यायाधिकरण ने सीसीआई के आदेश और उससे जुड़े निष्कर्षों के पहलुओं की समीक्षा के लिए हमारी अपील स्वीकार कर ली है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी में आयोग ने गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के चलते 136 करोड़ रुपए के जुर्माने का आदेश दिया था। 

आयोग ने गूगल के खिलाफ 135.86 करोड़ रुपए का यह जुर्माना 2012 में उसके विरुद्ध दायर की गई अविश्वासी आचरण की शिकायतों के आधार पर लगाया था। यह कंपनी के भारतीय परिचालन से विभिन्न कारोबारों से 2013, 2014 और 2015 में हुई कुल औसत आय के पांच प्रतिशत के बराबर है। इस संबंध में गूगल के खिलाफ मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी ने शिकायत दायर की थी। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा