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उपभोक्‍ता मंच ने SBI को सेवाओं में कमी का दोषी पाया, लगाया जुर्माना

 Edited By: Manish Mishra
 Published : Jan 28, 2018 11:46 am IST,  Updated : Jan 28, 2018 11:46 am IST

एक जिला उपभोक्ता मंच ने एक मामले में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) को सेवाओं में कमी का दोषी माना है। यह मामला ATM से पैसा नहीं निकलने के बावजूद ग्राहक के खाते से पैसा कटने से जुड़ा है।

SBI- India TV Hindi
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मुंबई। एक जिला उपभोक्ता मंच ने एक मामले में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) को सेवाओं में कमी का दोषी माना है। यह मामला ATM से पैसा नहीं निकलने के बावजूद ग्राहक के खाते से पैसा कटने से जुड़ा है। मंच ने खाताधारक को 3000 रुपए का मुआवजा प्रदान किया है।

अकोला जिले के उपभोक्ता मंच ने इसके साथ ही SBI से कहा है कि वह खाताधारक को 5000 रुपए की वह राशि लौटाए जो उसके खाते से गलत ढंग से काटी गई। इसके साथ ही वह खाताधारक को वाद खर्च के रूप में 2000 रुपए दे।

इस बारे में ​प्रदीप शितरे ने शिकायत दर्ज की थी। इसके अनुसार ATM से पैसा नहीं निकलने के बावजूद उसके खाते से 5000 रुपए कट गए। SBI ने नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा जिस पर मंच ने एकतरफा फैसला सुनाया।

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