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2G स्‍पेक्‍ट्रम मामला: अदालत ने स्वामी से टाटा के खिलाफ उचित सबूत पेश करने को कहा

Manish Mishra Published : Feb 09, 2017 07:47 pm IST, Updated : Feb 09, 2017 07:47 pm IST

एक विशेष अदालत ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी से उद्योगपति रतन टाटा और अन्य के खिलाफ अपनी आपराधिक शिकायत के समर्थन में उचित सबूत पेश करने को कहा है।

2G स्‍पेक्‍ट्रम मामला: अदालत ने सुब्रमण्यन स्वामी से टाटा के खिलाफ उचित सबूत पेश करने को कहा- India TV Paisa
2G स्‍पेक्‍ट्रम मामला: अदालत ने सुब्रमण्यन स्वामी से टाटा के खिलाफ उचित सबूत पेश करने को कहा

नई दिल्ली। एक विशेष अदालत ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी से उद्योगपति रतन टाटा और अन्य के खिलाफ अपनी आपराधिक शिकायत के समर्थन में उचित सबूत पेश करने को कहा है। स्वामी ने इन लोगों के खिलाफ 2G स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन चलाने की अपील की है।

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शिकायत के सबूत को अदालत ने अनुमान और कल्‍पना पर आधारित बताया

  • विशेष CBI जज ओपी सैनी ने शिकायत की सामग्री पर कहा कि ये अनुमान और कल्पना पर आधारित हैं।
  • इनके समर्थन में उचित सामग्री पेश की जानी चाहिए।
  • अदालत ने कहा कि यह शिकायत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती।

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अदालत ने कहा

कुछ सामग्री होनी चाहिए। पूरी शिकायत अनुमान और कल्पना पर आधारित है। इसमें कोई सामग्री नहीं है। इसमें तथ्यों से जुड़ा एक बयान भी नहीं है। इसमें वे दस्तावेज हैं जो कि अदालत के रिकॉर्ड से उलट हैं।

सबूत जमा करने के लिए दिया एक मार्च तक का वक्‍त

  • अदालत ने हालांकि स्वामी को इस मामले में और दस्तावेज और प्रमाण देने के लिए एक मार्च तक का समय दिया है।
  • स्वामी ने टाटा, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया तथा अन्य के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया है।
  • शिकायत में आरोप लगाया गया है कि CBI ने जानबूझकर कर टाटा, उनके समूह की कंपनियों, राडिया और कुछ अन्य को छोड़ दिया।

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