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क्षतिपूर्ति पाने के लिए देवास की अंतरिम याचिका पर सुनवाई को अदालत की मंजूरी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज देवास मल्टीमीडिया की इसरो की एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बैंक खातों को कुर्क करने की याचिका पर सुनवाई को लेकर अपनी सहमति दे दी।

Manish Mishra
Published : Feb 28, 2017 09:21 pm IST, Updated : Feb 28, 2017 09:21 pm IST
क्षतिपूर्ति पाने के लिए देवास की अंतरिम याचिका पर सुनवाई को अदालत की मंजूरी- India TV Paisa
क्षतिपूर्ति पाने के लिए देवास की अंतरिम याचिका पर सुनवाई को अदालत की मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज देवास मल्टीमीडिया की इसरो की एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बैंक खातों को कुर्क करने की याचिका पर सुनवाई को लेकर अपनी सहमति दे दी। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने 2015 में दिये फैसले में देवास के पक्ष में 67.2 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति का फैसला दिया है। इस क्षतिपूर्ति को पाने के लिए देवास ने एंट्रिक्स के बैंक खातों को कुर्क करने की अपील की है।

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एंट्रिक्‍स ने दी थी ये दलील

  • पेरिस स्थित इंटरनेशनल चैंबर आफ कॉमर्स के मध्यस्थता निकास इंटरनेशनल कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन ने सितंबर, 2015 में एंट्रिक्स को देवास को 67.2 करोड़ डॉलर या 4,432 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था।
  • यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह बताते हुए गैर-कानूनी तरीके से 2011 में देवास के साथ अनुबंध समाप्त करने के मामले में दिया गया था।
  • एंट्रिक्स ने दलील दी कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के दायरे में नहीं आता है क्योंकि अनुबंध का क्रियान्वयन बेंगलुरू में किया गया और दोनों कंपनियां भी वहीं की हैं।
  • एंट्रिक्स का कहना था कि बेंगलूरू की अदालत जब तक इस बारे में फैसला नहीं करती है दिल्ली उच्च न्यायालय देवास की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती।
  • हालांकि, उच्च न्यायालय एंट्रिक्स की दलील से सहमत नहीं हुई।

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