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माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे यात्री विमान, DGCA ने जारी किए निर्देश

कुछ शर्तों के साथ यात्री वाहनों से संभव हो सकेगी माल ढुलाई

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : April 01, 2020 22:36 IST
passenger plane for cargo ops- India TV Paisa
Photo:FILE

passenger plane for cargo ops

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय यानि डीजीसीए ने एयरलाइंस द्वारा चिकिस्ता उपकरण और अन्य आवश्यक सामान के परिवहन के लिए यात्री विमान का इस्तेमाल करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। कोरोना वायरस की वजह से लागू बंदी के चलते एयरलाइंस की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। डीजीसीए की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि देश के समक्ष असाधारण स्थिति को देखते हुए अनुसूचित और गैर- अनुसूचित आपरेटरों के पास उपलब्ध यात्री श्रेणी के विमान का इस्तेमाल कुछ परिस्थतियों में ‘कार्गो’ के लिए करने की अनुमति दी जा सकती है। सर्कुलर में कहा गया है कि इसके लिए पहले उड़ान मानक निदेशालय और उसके बाद डीजीसीए में हवाई परिवहन निदेशालय की अनुमति लेने की जरूरत होगी।

नियामक ने कहा कि खतरनाक सामान मसलन लिथियम बैटरियों, आक्सिजन कैनिस्टर को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। डीजीसीए ने कहा कि यदि कोई एयरलाइन यात्री कंपार्टमेंट का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए करना चाहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह तय नियमों का पालन करे। सर्कुलर में कहा गया है कि सीट पर या सीट के नीचे कोई भी सामान नियामक से विशेष अनुमति लेने के बाद ही रखा जा सकता है। सीट पर सामान रखने के लिए विमान परिचालक को कुछ ब्योरा मसलन सीट पर भार की सीमा आदि के बारे में बताना होगा।

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