Thursday, February 05, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे यात्री विमान, DGCA ने जारी किए निर्देश

माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे यात्री विमान, DGCA ने जारी किए निर्देश

कुछ शर्तों के साथ यात्री वाहनों से संभव हो सकेगी माल ढुलाई

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Apr 01, 2020 10:36 pm IST, Updated : Apr 01, 2020 10:36 pm IST
passenger plane for cargo ops- India TV Paisa
Photo:FILE

passenger plane for cargo ops

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय यानि डीजीसीए ने एयरलाइंस द्वारा चिकिस्ता उपकरण और अन्य आवश्यक सामान के परिवहन के लिए यात्री विमान का इस्तेमाल करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। कोरोना वायरस की वजह से लागू बंदी के चलते एयरलाइंस की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। डीजीसीए की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि देश के समक्ष असाधारण स्थिति को देखते हुए अनुसूचित और गैर- अनुसूचित आपरेटरों के पास उपलब्ध यात्री श्रेणी के विमान का इस्तेमाल कुछ परिस्थतियों में ‘कार्गो’ के लिए करने की अनुमति दी जा सकती है। सर्कुलर में कहा गया है कि इसके लिए पहले उड़ान मानक निदेशालय और उसके बाद डीजीसीए में हवाई परिवहन निदेशालय की अनुमति लेने की जरूरत होगी।

नियामक ने कहा कि खतरनाक सामान मसलन लिथियम बैटरियों, आक्सिजन कैनिस्टर को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। डीजीसीए ने कहा कि यदि कोई एयरलाइन यात्री कंपार्टमेंट का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए करना चाहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह तय नियमों का पालन करे। सर्कुलर में कहा गया है कि सीट पर या सीट के नीचे कोई भी सामान नियामक से विशेष अनुमति लेने के बाद ही रखा जा सकता है। सीट पर सामान रखने के लिए विमान परिचालक को कुछ ब्योरा मसलन सीट पर भार की सीमा आदि के बारे में बताना होगा।

Latest Business News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा

Advertisement
Advertisement
Advertisement