डीजीसीए ने इन आरोपों को तर्कहीन बताते हुए कहा कि किराया दरों की निगरानी बाजार ताकतों, उपलब्धता और परिस्थितियों के हिसाब से तय होती हैं। अदालत ने इस बारे में याचिका में किए गए दावे के आधार पर नियामक को नोटिस जारी किया था, जिस पर नियामक ने अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही।
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डीजीसीए का अदालत में दावा, एयरलाइंस यात्रियों से नहीं वसूलतीं मनमाना किराया
डीजीसीए ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि देश में किसी राज्य में आंदोलन के समय एयरलाइंस यात्रियों से अत्यधिक और मनमाना किराया नहीं वसूलती हैं।
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