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ट्राई को अधिक दंडात्मक अधिकार देने के पक्ष में टेलीकॉम विभाग, कॉल ड्रॉप पर लगेगी लगाम

टेलीकॉम विभाग इस सेक्‍टर के नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को अधिक दंडात्मक अधिकार देने के पक्ष में है।

Abhishek Shrivastava
Published : Aug 21, 2016 01:48 pm IST, Updated : Aug 21, 2016 01:48 pm IST
ट्राई को अधिक दंडात्मक अधिकार देने के पक्ष में टेलीकॉम विभाग, कॉल ड्रॉप पर लगेगी लगाम- India TV Paisa
ट्राई को अधिक दंडात्मक अधिकार देने के पक्ष में टेलीकॉम विभाग, कॉल ड्रॉप पर लगेगी लगाम

नई दिल्‍ली। टेलीकॉम विभाग इस सेक्‍टर के नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को अधिक दंडात्मक अधिकार देने के पक्ष में है। इससे नियामक को कॉल ड्रॉप सहित अन्य प्रकार की खराब सेवाओं के लिए ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिल सकेगा।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, टेलीकॉम विभाग ट्राई को अधिक दंडात्मक अधिकार देने के पक्ष में है। यह प्रस्ताव टेलीकॉम मंत्री को सौंपा गया है, जो इस पर फैसला करेंगे। हालांकि, विभाग ने उसके आदेश का उल्लंघन करने पर दो साल की सजा के अधिकार की ट्राई की मांग का समर्थन नहीं किया है।

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कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाने के इरादे से ट्राई ने सरकार से कानून में संशोधन कर उसे मोबाइल ऑपरेटर्स पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने तथा उनके कार्यकारियों को दो साल की सजा का अधिकार देने की मांग की है। अभी तक ट्राई को उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार है। यदि उल्लंघन का सिलसिला जारी रहता है तो नियामक उसके बाद प्रत्येक बार दो लाख रुपए का जुर्माना और लगा सकता है।

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