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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : LTC के लिए राजधानी, शताब्दी का डायनामिक किराया भी होगा स्‍वीकार्य

 Written By: Manish Mishra
 Published : Apr 18, 2017 03:18 pm IST,  Updated : Apr 18, 2017 03:18 pm IST

केंद्र सरकार के कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में डायनामिक या फ्लेक्सी किराया सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : LTC के लिए राजधानी, शताब्दी का डायनामिक किराया भी होगा स्‍वीकार्य- India TV Hindi
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : LTC के लिए राजधानी, शताब्दी का डायनामिक किराया भी होगा स्‍वीकार्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में डायनामिक या फ्लेक्सी किराया सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे। कर्मचारियों का LTC भत्ते के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में डायनामिक किराया स्वीकार्य होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किया है।

विभिन्न तबकों से LTC के तहत इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के समय डायनामिक और फ्लेक्‍सी किराया की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसके बाद DOPT ने यह निर्देश जारी किया। यह भी पढ़ें :थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस प्रीमियम हुआ सस्‍ता, IRDAI ने की बढ़ी दरों में कटौती

रेल मंत्रालय ने राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों में डायनामिक किराया प्रणाली शुरू की है। इसके तहत 10 प्रतिशत सीटों की बुकिंग हो जाने के साथ ही किराया 10 प्रतिशत बढ़ जाता है। हालांकि, यह वृद्धि तय दायरे में ही की जाती है। यह भी पढ़ें : चेक से क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर SBI वसूल रहा है मोटी फीस, जुर्माने से बचने के लिए उठाए ये कदम

DOPT ने कहा कि वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग के साथ विचार-विमर्श के बाद मामले की जांच-परख की गयी और यह निर्णय किया गया है कि LTC के तहत राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों में डायनामिक किराया व्यवस्था के तहत यात्रा की अनुमति होगी।

नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी जब LTC लेते हैं तो उन्हें यात्रा किराया का पूरा पैसा मिलता है। हालांकि इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में जहां कोई गैर-पात्रता वाला सरकारी कर्मचारी फ्लाइट से यात्रा करता है और राजधानी, शताब्दी और दूरंतो गाडि़यों की पात्रता श्रेणी के लिए दावा करता है तो ऐसे मामले में इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को डायनामिक किराया के हिस्से को काटकर शेष किराए की प्रतिपूर्ति ही की जायेगी।

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