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व्यापारी ध्यान दें, आज रात से ई-वे बिल हो जाएगा जरूरी, इस तरह निकाल सकते हैं बिल

 Reported By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Jan 31, 2018 04:53 pm IST,  Updated : Jan 31, 2018 04:53 pm IST

अगर ट्रांस्पोर्ट होने वाले माल की कीमत 50,000 रुपए से अधिक है तो नियम के मुताबिक माल के साथ ई-वे बिल रखना जरूरी है

E-way bill- India TV Hindi
E-way bill compulsory from February 1st

नई दिल्ली। अगर आप व्यापारी या ट्रांस्पोर्टर हैं तो आपके लिए यह खबर जानना जरूरी है। बजट से ठीक 11 घंटे पहले यानि बुधवार रात 12 बजे के बाद देश में ई-वे बिल की व्यवस्था जरूरी होने जा रही है। अगर ट्रांस्पोर्ट होने वाले माल की कीमत 50,000 रुपए से अधिक है तो नियम के मुताबिक माल के साथ ई-वे बिल रखना जरूरी है। इसकी मदद से माल को आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में तो मदद मिलेगी ही साथ में कई फायदे भी हैं।

इस तरह से निकाले ई-वे बिल

व्यापारी आसानी से अपने कम्पयूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन के जरिए अपने माल का ई-वे बिल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS के जरिए भी ई-वे बिल हासिल किया जा सकता है। जीएसटी पोर्ट्ल पर ई-वे बिल को प्राप्त करने की पूरी जानकारी दी गई है।

ई-वे बिल के लाभ

एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजने या प्राप्त करने के लिए ई-वे बिल के लिए किसी कार्यालय या चेक पोस्ट पर जाने की जरूरत नहीं है। चेक पोस्ट पर इंतजार न होने से वाहन और दूसरे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। ये बिल आसानी से और तेजी से हासिल किए जा सकते हैं। 

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