EGMs now allowed via video conference, other audio-visual means
नई दिल्ली। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कंपनियां किसी प्रस्ताव पर मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिये ले सकेंगी। कोरोना वायरस की वजह से लागू पाबंदियों के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह फैसला किया है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सूचीबद्ध या कम से कम 1,000 शेयरधारकों वाली कंपनियों को कंपनी कानून, 2013 के तहत ई-वोटिंग सुविधा देने की जरूरत होती है। ऐसी कंपनियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिग या इसी तरह के किसी अन्य माध्यम के जरिये ईजीएम आयोजत कर सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि अन्य कंपनियों के लिए वोटिंग की बेहद आसान व्यवस्था होगी। ऐसी कंपनियां पंजीकृत ई-मेल के जरिये मतदान से अनुपालन सुनिश्चित कर सकेंगी।
बयान में कहा गया है कि इन विकल्पों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड प्रतिलिपी या नकल के रूप में सुरक्षित रखना होगा। पब्लिक कंपनियों को इस नकल को अपनी वेबसाइट पर डालना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस व्यवस्था के जरिये पारित सभी प्रस्तावों को 60 दिन के भीतर कंपनी पंजीयक के पास जमा कराना होगा, जिससे इन प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जा सके।






































