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कर्मचारी भविष्य निधि न्यायाधिकरण ने EPFO प्रमुख के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : May 03, 2016 08:45 pm IST,  Updated : May 03, 2016 08:46 pm IST

कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने EPFO प्रमुख वीपी जॉय के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि न्यायाधिकरण ने EPFO प्रमुख के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया- India TV Hindi
कर्मचारी भविष्य निधि न्यायाधिकरण ने EPFO प्रमुख के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) वीपी जॉय के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायाधिकरण के समक्ष जॉय के उपस्थिति नहीं होने पर फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

न्यायाधिकरण ने एक सहायक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी आकलन आदेश मामले में देंतसु मारकॉम प्राइवेट लि. की याचिका पर जॉय के खिलाफ कल गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे पहले, 22 अप्रैल को भी न्यायाधिकरण ने EPFO प्रमुख जॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था लेकिन आयुक्त ने दिल्ली उच्च न्यायालय से इस मामले में स्थगन आदेश ले लिया। उन्होंने लिखित में यह भी कहा था कि वह न्यायाधिकरण के समक्ष दो मई को उपस्थित होंगे। हालांकि, जॉय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

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न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा, मामले की सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सीपीएफसी के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसकी तामील प्रीत विहार पुलिस थाने के एसएचओ (थाना प्रभारी) करेंगे। इस पर तामील पांच मई को होनी है। इससे पहले, मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी हरीश गुप्ता ने कहा, ऐसा लगता है कि सीपीएफसी न्यायाधिकरण के साथ छुपा-छपाई खेल रहे हैं जो कानून की नजर में निदंनीय हैं इस बारे में संपर्क किये जाने पर जॉय ने मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होनी है और वह फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

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