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शुरू हुई EPFO की एमनेस्‍टी योजना, एक रुपए की क्षतिपूर्ति देकर कर्मचारियों के नाम दर्ज करवा सकेंगी फर्में

Manish Mishra Published : Jan 03, 2017 06:19 pm IST, Updated : Jan 03, 2017 06:21 pm IST

EPFO द्वारा शुरू की गई एमनेस्‍टी योजना के तहत ऐसे नियोक्ता जिन्होंने योजना के तहत कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है, 3 महीने के भीतर पंजीकरण करवा सकेंगे।

शुरू हुई EPFO की एमनेस्‍टी योजना, एक रुपए की क्षतिपूर्ति देकर कर्मचारियों के नाम दर्ज करवा सकेंगी फर्में- India TV Paisa
शुरू हुई EPFO की एमनेस्‍टी योजना, एक रुपए की क्षतिपूर्ति देकर कर्मचारियों के नाम दर्ज करवा सकेंगी फर्में

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ता फर्मों के लिए एक माफी (एमनेस्‍टी) योजना पेश की है। इसके तहत ऐसे नियोक्ता जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजनाओं के तहत अपने कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है, तीन महीने के इस अभियान के तहत एक रुपए की क्षतिपूर्ति देकर अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवा सकेंगे। यह योजना एक जनवरी से शुरू हुई है।

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EPFO नियोक्‍ता, कर्मचारी संगठनों तथा राज्‍यों के साथ करेगा बैठक

  • EPFO ने इसे नामांकन और प्रतिष्ठान कवरेज अभियान, 2017 का नाम दिया है।
  • इसके तहत EPFO अंशधारकों- नियोक्ता, कर्मचारी संगठनों तथा राज्यों के साथ बैठक करेगा।
  • इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) तथा प्रधानमंत्री परिधान प्रोत्साहन योजना (PMPRPY) के लाभ के बारे में प्रचार किया जाएगा।
  • एक अधिकारी ने कहा कि इस अभियान की खास बात कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन नामांकन की दी जाने वाली सुविधा है।
  • योजना के तहत एक जनवरी से 31 मार्च, 2017 तक तीन महीने का विंडों उपलब्ध कराया जाएगा।

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1 अप्रैल 2009 से लेकर 1 जनवरी 2017 के कर्मचरियों को जोड़ सकते हैं फर्म

योजना के तहत कोई भी नियोक्ता अभियान की अवधि के दौरान अपने एक अप्रैल, 2009 से लेकर एक जनवरी, 2017 से पहले के ऐसे कर्मचारी के बारे में घोषणापत्र भेज सकता है जो सदस्य बनने चाहिए थे या बनने के पात्र हैं पर किन्हीं कारणों से उनका पंजीकरण नहीं कराया जा सका। इस अभियान के तहत की गई घोषणा में नियोक्ता को कर्मचारी की भविष्य निधि में अंशदान तथा कानून के प्रावधान के तहत देय ब्याज का भुगतान करना होगा।

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