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Step By Step Process: आज ही लिंक कर लें EPFO के UAN से आधार, चूक गए तो 1 सितंबर से कंपनी नहीं डाल पाएगी खाते में पैसा

31 अगस्त 2021 के बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे, उनमें इंप्लॉयर की ओर से पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होने में दिक्कत होगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: August 31, 2021 13:20 IST
आज ही लिंक कर लें EPFO के UAN...- India TV Paisa
Photo:FILE

आज ही लिंक कर लें EPFO के UAN से आधार, चूक गए तो 1 सितंबर से कंपनी नहीं डाल पाएगी खाते में पैसा

आज 31 अगस्त करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बेहद जरूरी तारीख है। EPFO के नए नियम के तहत 31 अगस्त तक आपको अपने पीएफ खाते के यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) को Aadhaar से लिंक करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो आपको अपने पीएफ खाते से जुड़ी कई मुश्किलें पेश आ सकती हैं। यदि आप चूक गए तो आपका एम्प्लॉयर आपके खाते में हर महीने जमा होने वाले 12 फीसदी अंशदान नहीं कर पाएगा। 

31 अगस्त 2021 के बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे, उनमें इंप्लॉयर की ओर से पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होने में दिक्कत होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा। यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन पहले 31 मई 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 (Code of Social Security 2020) के सेक्शन 142 में संशोधन किया है। यह सेक्शन में कोड के तहत लाभ प्राप्त करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान है। 

इसके लिए पहले ही सभी सब्सक्राइबर को अलर्ट भेजा जा चुका है। हालांकि कई लोगों ने अभी तक अपना ईपीएफ खाता आधार से लिंक नहीं किया है। यूएएन लिंक न होने पर प्रॉविडेंट फंड अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होगा। इसके अलावा EPF से विड्रॉल और एडवांस लोन लेना भी मुश्किल होगा। EPFO ने जून में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) को भरने के नियमों में भी बदलाव किया है। इसने एम्प्लॉयर्स को सिर्फ उन एम्प्लॉइज के लिए ECR भरने की अनुमति दी है जिनका आधार UAN के साथ लिंक्ड है। 

ऑनलाइन UAN-Aadhaar link कैसे करें?

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं
  • अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें
  • Manage सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करें
  • EPF अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे
  • Aadhaar विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और नाम टाइप करें, इसके बाद Service पर क्लिक करें
  • सभी डिटेल्स भरने के बाद जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा
  • KYC डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई होने पर आधार को EPF अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा
  • KYC ऑप्शन में Aadhaar के सामने “Verify” लिखा दिखेगा

उमंग एप के जरिए लिंक करें यूएएन

आधार को यूएएन से उमंग ऐप के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। EPFO के ई-केवाईसी पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक क्रेडेंशियाल्स के जरिए भी यूएएन लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीएफ दफ्तर जाकर भी EPF अकाउंट से Aadhaar को ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं। EPFO ऑफिस जाकर "आधार सीडिंग एप्लीकेशन" फॉर्म भरें। सभी डिटेल्स के साथ फॉर्म में अपना UAN और Aadhaar दर्ज करें। फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें। इसे EPFO या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आउटलेट के किसी भी फील्ड ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के पास जमा करें। 

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