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सूचीबद्धता नियमनों के तहत गौरव गुप्ता के कंपनी छोड़ने का खुलासा करने की जरूरत नहीं थी: जोमैटो

जोमैटो ने कहा कि गुप्ता 2015 में कंपनी से जुड़े थे। 2019 में उन्हें कंपनी का सह-संस्थापक घोषित किया गया। वह 2021 में आपूर्ति प्रमुख बने। जोमैटो ने कहा, ‘‘वह न तो कंपनी के प्रवर्तक थे और न ही उनके पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर हैं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 18, 2021 23:13 IST
सूचीबद्धता नियमनों के तहत गौरव गुप्ता के कंपनी छोड़ने का खुलासा करने की जरूरत नहीं थी: जोमैटो- India TV Paisa
Photo:ZOMATO

सूचीबद्धता नियमनों के तहत गौरव गुप्ता के कंपनी छोड़ने का खुलासा करने की जरूरत नहीं थी: जोमैटो

नई दिल्ली: ऑनलाइन फूड डिलिवरी मंच जोमैटो ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के सह-संस्थापक गौरव गुप्ता के इस्तीफा का खुलासा करने की जरूरत नहीं थीं क्योंकि वह न तो महत्वपूर्ण प्रबंधक स्तर के पद पर थे और न ही प्रवर्तक थे। बीएसई ने इस बारे में जोमैटो से स्पष्टीकरण मांगा था। जोमैटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि गौरव गुप्ता कंपनी कानून, 2013 और सूचीबद्धता नियमन के तहत महत्वपूर्ण प्रबंधन पद पर नहीं थे।

जोमैटो ने कहा कि गुप्ता 2015 में कंपनी से जुड़े थे। 2019 में उन्हें कंपनी का सह-संस्थापक घोषित किया गया। वह 2021 में आपूर्ति प्रमुख बने। जोमैटो ने कहा, ‘‘वह न तो कंपनी के प्रवर्तक थे और न ही उनके पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर हैं। ऐसे में सूचीबद्धता नियमनों के तहत उनके कंपनी छोड़ने का खुलासा करने की जरूरत नहीं थी।’’ जोमैटो ने गुप्ता के कंपनी छोड़ने की जानकारी एक ब्लॉग पोस्ट के जरिये दी थी।

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