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निर्यातक लंबित बकाए के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Sep 17, 2021 04:07 pm IST,  Updated : Sep 17, 2021 11:53 pm IST

यह दावा एक जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक, एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक और एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक किए गए निर्यात के लिए किया जा सकता है।

निर्यातक लंबित बकाया के लिए 31 दिसंबर तक कर करेंगे आवेदन- India TV Hindi
निर्यातक लंबित बकाया के लिए 31 दिसंबर तक कर करेंगे आवेदन Image Source : PTI

नयी दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक निर्यातक विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत अपने लंबित बकाया का दावा 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन के जरिए कर सकते हैं। सरकार ने नौ सितंबर को विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यातकों के लंबित कर रिफंड के लिए 56,027 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी।

निर्यातक भारत योजना (एमईआईएस) के तहत वस्तुओं के निर्यात के लिए लंबित रिफंड का दावा कर सकते हैं। यह दावा एक जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक, एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक और एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक किए गए निर्यात के लिए किया जा सकता है। भारत योजना के तहत सेवाओं के निर्यात (एसईआईएस) के तहत 2018-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए आवेदन किया जा सकता है।

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