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आधार को पैन से जोड़ने के लिए मिला 4 महीने का अतिरिक्त समय, अब 31 दिसंबर तक करा सकते हैं आप लिंक

अबतक 31 अगस्त तक आधार को पैन से लिंक करना जरूरी था।

Abhishek Shrivastava
Published : Aug 31, 2017 05:45 pm IST, Updated : Aug 31, 2017 06:54 pm IST
आधार को पैन से जोड़ने के लिए मिला 4 महीने का अतिरिक्त समय, अब 31 दिसंबर तक करा सकते हैं आप लिंक- India TV Paisa
आधार को पैन से जोड़ने के लिए मिला 4 महीने का अतिरिक्त समय, अब 31 दिसंबर तक करा सकते हैं आप लिंक

नई दिल्ली। अगर आपने अपने आधार नंबर को अभी तक पैन से लिंक नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए समय सीमा को और 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गुरुवार को सरकार की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है। अबतक आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। हालांकि सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि लाभ पाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जबकि सरकार ने पहले ही विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर देने की समयसीमा को भी इतना ही विस्तार दिया है। राजस्व विभाग पैन को आधार से जोड़ने की 31 दिसंबर की समयसीमा को अधिसूचित करेगा।

उच्चतम न्यायालय सरकार द्वारा आधार पर फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी।

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि किसी व्यक्ति के पास यदि एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार नंबर पाने का पात्र है, तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी कर विभाग को देनी होगी। सूत्र ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है वह अपना आयकर रिटर्न जमा कर सकता है, लेकिन जब तक वह अपना आधार नंबर नहीं दे देगा, उसके रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।

कर विभाग ने 31 जुलाई को कहा था कि जब तक यह निष्कर्ष नहीं आता है कि आधार संवैधानिक रूप से वैध नहीं है, तब तक कर रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 अगस्त तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। उल्लेखनीय है कि लोगों के लिए अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समयसीमा भी 31 दिसंबर ही है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी। महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि मौजूदा समय सीमा 30 सितंबर को तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। वेणुगोपाल ने यह बयान याचिकाकर्ताओं की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के यह कहने के बाद दिया कि यदि सरकार समय सीमा बढ़ाने के लिए तैयार है तो मामले की सुनवाई नवंबर में की जा सकती है।


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