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8 नवंबर के बाद बैंक में हुए डिपॉजिट पर हैं सरकार की नजर, रहें सतर्क

Ankit Tyagi Published : Nov 28, 2016 11:12 am IST, Updated : Nov 28, 2016 12:17 pm IST

8 नवंबर के बाद से बैंकों में डिपॉजिट हो रही रकम पर सरकार की नजरें है।सरकार जल्द ऐसे सख्‍त कानून बनाने जा रही है जिसकी वजह से कालाधन रखने वालों पर गाज गिरेगी

8 नवंबर के बाद बैंक में हुए डिपॉजिट पर हैं सरकार की नजर, रहें सतर्क- India TV Paisa
8 नवंबर के बाद बैंक में हुए डिपॉजिट पर हैं सरकार की नजर, रहें सतर्क

नई दिल्ली।  8 नवंबर के बाद से बैंकों में डिपॉजिट हो रही रकम पर सरकार की नजरें है। माना जा रहा है कि सरकार  जल्द ऐसे सख्‍त कानून बनाने जा रही है जिसकी वजह से कालाधन रखने वालों पर गाज गिरेगी। ऐसे में अगर आपने पैसा जमा कराने में थोड़ी भी लापरवाही बरती तो आपके पास टैक्‍स नोटिस पहुंच जाएगा और आपको सख्‍त कदमों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार टैक्‍स नियमों में क्‍या बदलाव कर रही है।

कालेधन वाले को मिल सकता है एक और मौका

  • सरकार कालाधन रखने वालों को एक और मौका देने जा रही है।
  • अगर आप खुद से ब्‍लैकमनी डिक्‍लेयर करते हैं तो आपको 50 फीसदी टैक्‍स देना होगा।
  • इसके अलावा 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए फ्रीज हो जाएगी। यानी यह पैसा आपका ही रहेगा लेकिन आप इसका इस्‍तेमाल चार साल तक नहीं कर पाएंगे। बाकी 25 फीसदी रकम आपको तुरंत मिल जाएगी।

तस्‍वीरों में देखिए इन छोटी जगहों पर भी हो रहा है Paytm का इस्‍तेमाल

Paytm

1 (110)IndiaTV Paisa

2 (102)IndiaTV Paisa

4 (102)IndiaTV Paisa

3 (102)IndiaTV Paisa

रकम के स्रोत के बारे में पूछेगा आईटी डिपार्टमेंट

  • अगर आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया है और आपने खुद से डिक्‍लेयर नहीं किया है तो इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट आपसे इस रकम के स्रोत के बारे में पूछेगा।
  • अगर आप यह साबित नहीं कर पाए कि यह रकम आपने वैध स्रोत से अर्जित की है तो आपको रकम पर 30 फीसदी टैक्‍स और 60 पेनल्‍टी चुकानी होगी।
  • इसके अलावा इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट आप पर ब्‍लैकमनी रखने के मामले में मुकदमा भी चलाएगा।

ब्‍लैकमनी डिक्‍लेयर करने के लिए आएगा नया  फॉर्म

  • केंद्र सरकार नई स्‍क्‍ीम के तहत ब्‍लैकमनी डिक्‍लेयर करने के लिए फॉर्म जारी कर सकती है।
  • फॉर्म को भर ब्‍लैकमनी डिक्‍लेयर की जा सकेगी। यह फॉर्म इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट के पास जमा करना होगा।
  • इसके बाद इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

इनकम टैकस कानून में संशोधन की तैयारी

  • केंद्र सरकार चाहती है कि देश में कैश में मौजूद पूरा पैसा अकाउंट में जमा हो और इस पर टैक्‍स वसूला जाए।
  • इसलिए सरकार मौजूदा इनकम टैकस कानून में संशोधन करना चाहती है।
  • सरकार नोट बैन के बाद अकाउंट में जमा किए गए काले धन पर 200 फीसदी पेनल्‍टी लगाने की बात कह चुकी है। इसकी वजह से लोगों में डर भी फैल गया है।

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