इस कदम का मकसद GST का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चत करना है। बीस लाख रुपये से कम कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को भी ई-वाणिज्य पोर्टल के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के लिये जीएसटी के अंतर्गत स्वयं का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। बयान के मुताबिक, यह कदम स्रोत पर कर कटौती के पात्र व्यक्तियों, ई-वाणिज्य कंपनियों और उनके आपूर्तिकर्ताओं को इस ऐतिहासिक कर सुधार के लिये तैयार होने के वास्ते उठाया गया है।
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सरकार ने ई-कॉमर्स के लिए स्थगित किया TDS और TCS, कंपनियों को मिली पंजीकरण से छूट
सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए स्रोत पर कर कटौती (TDS) तथा स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के प्रावधानों का क्रियान्वयन टाल दिया है।
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