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कारो‍बारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 10 अक्‍टूबर की

 Written By: Manish Mishra
 Published : Sep 10, 2017 11:26 am IST,  Updated : Sep 10, 2017 11:29 am IST

उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए GST काउंसिल ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाकर 10 अक्‍टूबर कर दिया है।

कारो‍बारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 10 अक्‍टूबर की- India TV Hindi
कारो‍बारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 10 अक्‍टूबर की

हैदराबाद उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए GST काउंसिल ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाकर 10 अक्‍टूबर कर दिया है। इसके अलावा आसानी से अनुपालन के लिए काउंसिल ने व्यवसायियों को चार और माह के लिए सरलीकृत GSTR-3B को दिसंबर तक दाखिल करने का समय दे दिया है। GST काउंसिल की 21 वीं बैठक के बाद जानकारी देते हुए राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए GSTR-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 अक्‍टूबर होगी। बाकी के लिए यह तारीख 10 अक्‍टूबर होगी।

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उन्होंने बताया कि जुलाई के लिए GSTR-2 को 31 अक्‍टूबर तक दाखिल करनी होगी और GSTR-3 को 10 नवंबर तक दाखिल किया जा सकेगा।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने GST काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि मध्यम श्रेणी की कारों पर 2 प्रतिशत, बड़ी कारों पर 5 प्रतिशत और SUV पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर लगाने का फैसला किया गया। इन वाहनों पर पहले लागू उपकर में 2 से 7 प्रतिशत तक उपकर और जुड़ जाएगा इससे इन वाहनों पर कुल कराधान GST से पहले के स्तर तक पहुंच गया है।

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जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने हालांकि हाइब्रिड कारों और 1200 सीसी तक की पेट्रोल-डीजल से चलने वाली छोटी कारों पर अतिरिक्त उपकर नहीं लगाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपकर लागू होने की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी।

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