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GSTN ने मासिक और तिमाही आधार पर फार्म भरने का दिया विकल्‍प, करदाताओं को होगी सुविधा

 Edited By: Manish Mishra
 Published : Dec 18, 2017 05:41 pm IST,  Updated : Dec 18, 2017 05:41 pm IST

वस्‍तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने अपने पोर्टल पर एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत करदाता GSTR 1 फार्म कितने समय में भरना है, इसका विकल्प चुन सकते हैं।

GST Return Filing- India TV Hindi
GST

नई दिल्ली वस्‍तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने अपने पोर्टल पर एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत करदाता GSTR 1 फार्म कितने समय में भरना है, इसका विकल्प चुन सकते हैं। करदाताओं को मासिक या तिमाही आधार पर GSTR 1 फार्म भरने का विकल्प दिया गया है। ऐसे करदाता जिनका कुल कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक रहा है या चालू वित्त वर्ष में इसके इतना रहने की संभावना है, उनके पास तिमाही रिटर्न भरने का भी विकल्प होगा। फॉर्म GSTR 1 में करदाता की पूरी बिक्री का ब्योरा होता है।

GSTN ने एक बयान में कहा कि यह कदम GST काउंसिल की 23वीं बैठक में लिए गए फैसले के अनुरूप लिया गया है। विकल्प चुनने के बाद करदाता अपने हिसाब से अवधि चुनकर GSTR 1 फार्म भर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे करदाता जो तिमाही विकल्प चुनते हैं उन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू से तिमाही के आखिरी महीने का विकल्प चुनना होगा। वहीं जो करदाता मासिक विकल्प चुनेंगे उन्हें अगस्त से नवंबर तक का GSTR 1 फार्म भरना होगा। पिछले महीने का रिटर्न भरना अनिवार्य होगा।

GSTN का गठन केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा, करदाताओं और अन्य अंशधारकों को आईटी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। GST इस साल 1 जुलाई से लागू हुआ है।

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