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GSTN पर एक हफ्ते बाद अपलोड करें इनवाइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम तभी संभव

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Jul 16, 2017 04:21 pm IST,  Updated : Jul 16, 2017 06:23 pm IST

GSTN ने व्यापारियों के लिए खरीद या बिक्री का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एक्सेल फॉरमेट लॉन्च किया है, व्यापारी जिसे भरकर अपलोड कर सकते हैं

GSTN पर एक हफ्ते बाद अपलोड करें इनवाइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम तभी संभव- India TV Hindi
GSTN पर एक हफ्ते बाद अपलोड करें इनवाइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम तभी संभव

नई दिल्ली। व्यापारी और कारोबारी एक हफ्ते के बाद यानि 24 जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN) पर अपने इनवाइस को अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। यह जानकारी GSTN के चेयरमैन नवीन कुमार ने दी है। अधिकारी के मुताबिक पहली जुलाई से अबतक व्यापारियों ने जो भी सामान खरीदा या बेचा है उसका जो भी इनवाइस होगा उसको 24 जुलाई से अपलोड करने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। GSTN वह कंपनी है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का सारा आईटी का काम देख रही है।

नवीन कुमार के मुताबिक GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिए 200 रुपए या इससे ऊपर की खरीद या बिक्री का इनवाइस तैयार करके उसे सीरियल नंबर में रखना जरूरी है। पिछले महीने ही GSTN ने व्यापारियों की सुविधा के लिए 200 रुपए या इससे ऊपर की खरीद या बिक्री का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एक्सेल फॉरमेट लॉन्च किया है, व्यापारी चाहे तो उसी एक्सेल फॉरमेट में अपना रिकॉर्ड तैयार कर उसे 24 जुलाई से GSTN पर अपलोड कर सकते हैं।
व्यापारियों की सहूलियत के लिए GSTN ने एक कॉल सेंटर भी चालू किया है, जिसके माध्यम से व्यापारी अपनी परेशानियों का हल GSTN से पता कर सकते हैं। व्यापारियों को हर महीने अपना इनवाइस GSTN पर अपलोड करना पड़ेगा।

GSTN पर इनवाइस अपलोड करते समय व्यापारी को इनवाइस नंबर, उसकी तारीख, ग्राहक का नाम, शिपिंग और बिलिंग पता, ग्राहक या करदाता का GSTIN, सप्लाई की जगह और HSN कोड भरना पड़ेगा।

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