1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. ‘ग्लो एंड हैंडसम’ के इस्तेमाल पर HUL को राहत, हाई कोर्ट ने इमामी पर रोक लगाई

‘ग्लो एंड हैंडसम’ के इस्तेमाल पर HUL को राहत, हाई कोर्ट ने इमामी पर रोक लगाई

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 18, 2020 08:39 pm IST,  Updated : Aug 18, 2020 08:39 pm IST

मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी

HC restrains Emami from using label `Glow & Handsome'- India TV Hindi
HC restrains Emami from using label `Glow & Handsome' Image Source : FILE

नई दिल्ली। ग्लो एंड हैंडसम के ब्रैंड पर हक की लड़ाई में एचयूएल को फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक निर्देश के जरिए इमामी पर ग्लो एंड हैंडसम ब्रांड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट के मुताबिक प्रथम दृष्टि में एचयूएल ने पहले ग्लो एंड हैंडसम का इस्तेमाल किया था। 

सोमवार को जस्टिस एससी गुप्ते ने एचयूएल के द्वारा ट्रेड मार्क एक्स के तहत दायर याचिका में ये फैसला दिया है। याचिका के तहत एचयूएल ने कोर्ट से मांग की थी कि वो इमामी को ब्रांड के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दें। 

हाल ही में एचयूएल ने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट से फेयर शब्द हटाकर ग्लो शब्द को जोड़ा था। जिसके बाद से उनकी स्किन क्रीम फेयर एंड लवली बदल ग्लो एंड लवली हो गई। हालांकि ऐलान के तुरंत बाद इमामी ने दावा किया कि ग्लो एंड लवली उनका ट्रेडमार्क है, जिसके साथ वो पुरुषों के लिए स्किन क्रीम लॉन्च करने जा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि एचयूएल पहले ही इस ट्रेड मार्क के साथ अपने प्रोडक्ट बाजार में उतार चुका है, वहीं इमामी अभी भी सिर्फ लॉन्च की प्रक्रिया में ही है। वहीं इमामी की ब्रांड को रजिस्टर करने की एप्लीकेशन भी बाद की तारीख की है। वहीं एचयूएल अपने उत्पादों का प्रचार भी शुरू कर चुकी है। अगर अगर दोनो उत्पाद एक ही नाम के साथ उतरते हैं तो लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनेगी, ऐसे में इमामी जो कि अभी तक अपने उत्पाद बाजार में नही ला सकी है, मामले के अंतिम फैसले तक ग्लो एंड हैंडसम का इस्तेमाल नही कर सकेगी। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा