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सिगरेट पैकेट पर तस्वीर वाली चेतावनी को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, 85% हिस्से पर चेतावनी को बताया असंवैधानिक

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Dec 27, 2017 09:24 am IST,  Updated : Dec 27, 2017 09:24 am IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिगरेट पैकेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर छापी जाने वाली चेतावनी को असंवैधानिक बताया है

Pictorial warning- India TV Hindi
High court decision about Pictorial warning on cigarette pack Image Source : PTI

नई दिल्ली। तंबाकू कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिगरेट पैकेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर छापी जाने वाली चेतावनी को असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को ही इसको लेकर फैसला सुना दिया था लेकिन फैसले की प्रति इसी हफ्ते जारी हुई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि तंबाकू कंपनियां पहले की तरह 40 प्रतिशत हिस्से पर चेतावनी का नियम लागू किया जाएगा।

कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पिछले हफ्ते फैसले के खिलाफ कुछ गैर सरकारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर इसपर तुरंत इसपर रोक लगाने की गुहार लगाई थी लेकिन उस समय हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था, इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में नियम जारी कर सभी तंबाकू कंपनियों को निर्देश दिया था कि कंपनियों को सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्ते पर तस्वीर के साथ चेतावनी छापनी होगी। चेतवानी में संबधित तंबाकू उत्पाद से सोने वाले नुकसान के बारे में बताना होगा। 

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