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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील दायर करने की व्यवस्था शुरू की

 Written By: Surbhi Jain
 Published : Apr 04, 2016 09:25 am IST,  Updated : Apr 04, 2016 12:04 pm IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स अधिकारी के सामने अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने की सुविधा शुरू हो गई है। रिटर्न की तरह अपील फार्म दायर की जा सकती है।

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Digital India: अब जल्द सुलझेंगे टैक्स विवाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की ई-अपील फाइलिंग सिस्टम

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स अधिकारी के समक्ष पहली अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने के लिए सुविधा शुरू कर दी है। डिपार्टमेंट ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न की तरह अपील फार्म दायर की जा सकती है। इसके लिए डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करना होगा। जबकि उसका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन आधार, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग कर किया जाएगा। यह टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेब पोर्टल एचटीटीपी (इंकमटटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट गाव डॉट इन पर जल्दी ही एक्टिवेट होगा।

विभाग ने इसके लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा दो पन्नों के दस्तावेज फार्म संख्या 35 को फिर से फॉरमेट किया है, ताकि इसे डिपार्टमेंट के ई-फायलिंग पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किया जा सके। नए ई-फार्म में जो आवेदनकर्ता या करदाता आकलन अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है उसे 1,000 शब्दों में अपनी बातें संलग्न करने के लिये जगह दी गई है। साथ ही वह अन्य 100 शब्दों में अपील के आधार के बारे में बता सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट आधारित सुविधा का उपयोग टैक्स एविडेंस के रूप में दस्तावेज भी संलग्न किए जा सकेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपील के लिए चरण चरण हैं। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की शुरूआत आयकर अयुक्त (अपील) के समक्ष कर सकता हैं उसके बाद आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय और अंतत: उच्चतम न्यायालय जा सकता है।

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