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आयकर विभाग ने 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन को लेकर फिर किया आगाह, कड़े जुर्माने की दिलाई याद

आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपए या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

Manish Mishra Manish Mishra
Published on: August 29, 2017 9:02 IST
आयकर विभाग ने 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन को लेकर फिर किया आगाह, कड़े जुर्माने की दिलाई याद- India TV Paisa
आयकर विभाग ने 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन को लेकर फिर किया आगाह, कड़े जुर्माने की दिलाई याद

नई दिल्ली आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपए या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। एक सार्वजनिक संदेश में विभाग ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेनदेन में दो लाख रुपए या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है। इसी तरह अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रुपए नकद लेना या देना और कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है।

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आयकर विभाग ने आम जनता से इस नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने को भी कहा है। इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त को या blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर ईमेल से दी जा सकती है। इससे पहले भी आयकर विभाग इसी तरह के सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चुका है।

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