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आयकर विभाग ने दो लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन के प्रति किया आगाह, लोगों से जानकारी देने को कहा

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Jun 02, 2017 03:20 pm IST,  Updated : Jun 02, 2017 03:20 pm IST

आयकर विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को दो लाख रुपए से अधिक नगद राशि प्राप्त होगी, उसे उतनी ही राशि के बराबर जुर्माना देना होगा।

आयकर विभाग ने दो लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन के प्रति किया आगाह, लोगों से जानकारी देने को कहा- India TV Hindi
आयकर विभाग ने दो लाख रुपए से अधिक नगद लेनदेन के प्रति किया आगाह, लोगों से जानकारी देने को कहा

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आज लोगों को दो लाख रुपए से अधिक का नगद लेनदेन करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को नगद राशि प्राप्त होगी, उसे उतना ही जुर्माना देना होगा।

सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 के तहत एक अप्रैल, 2017 से दो लाख रुपए से अधिक के नगद लेनदेन पर रोक लगा दी है। आयकर कानून में नई शामिल 269एसटी धारा एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक के नगद लेनदेन पर रोक लगाती है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा एक मामले में दो लाख रुपए से अधिक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है।

कर विभाग ने प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा है कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नगद राशि प्राप्त करने वाले पर इतनी ही राशि के बराबर जुर्माना लगेगा। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन लाख रुपए से अधिक के नगद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर दो लाख रुपए कर दिया गया। वित्त विधेयक लोकसभा में मार्च में पारित हुआ।

कर विभाग ने कहा है कि यह अंकुश सरकार की किसी प्राप्ति, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक पर लागू नहीं होगा। एक निश्चित सीमा से अधिक के नगद लेनदेन पर प्रतिबंध का मकसद कालेधन पर अंकुश लगाना है। कर विभाग ने पिछले साल नोटबंदी के बाद दिसंबर में यह ईमेल पता शुरू किया था, जिस पर दो लाख रुपए से अधिक के नगद लेनदेन की सूचना दी जा सकती है।

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