1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. रिटर्न फाइल करने के लिए अगले महीने आएगा नया और आसान ITR फॉर्म, एक अप्रैल से शुरू होगी ई-फाइलिंग

रिटर्न फाइल करने के लिए अगले महीने आएगा नया और आसान ITR फॉर्म, एक अप्रैल से शुरू होगी ई-फाइलिंग

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Mar 29, 2017 06:31 pm IST,  Updated : Mar 29, 2017 06:41 pm IST

वेतनभोगी व्‍यक्तियों के लिए आसान ITR फॉर्म एक अप्रैल को पेश किया जाएगा। टैक्‍स रिटर्न फाइल करना और आसान बनाने के लिए इस फॉर्म में कुछ कॉलम को हटा दिया है।

simplified: रिटर्न फाइल करने के लिए अगले महीने आएगा नया और आसान ITR फॉर्म, एक अप्रैल से शुरू होगी ई-फाइलिंग- India TV Hindi
simplified: रिटर्न फाइल करने के लिए अगले महीने आएगा नया और आसान ITR फॉर्म, एक अप्रैल से शुरू होगी ई-फाइलिंग

नई दिल्‍ली। वेतनभोगी व्‍यक्तियों के लिए आसान ITR फॉर्म एक अप्रैल को पेश किया जाएगा। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना और आसान बनाने के लिए इस फॉर्म में से कुछ कॉलम को हटा दिया है। रिर्टन दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है।

रिटर्न फॉर्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारी देनी होगी इसके साथ ही उसके द्वारा भरे गए टैक्‍स, टीडीएस की जानकारी स्वत: ही उसमें आ जाएगी।

वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फॉर्म में सूचना भरने के लिए पहले से कम कॉलम होंगे। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ कॉलम को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है। इस फॉर्म का नाम सहज रखा गया है। निर्धारण वर्ष 2017-18 के रिटर्न फॉर्म में आयकर के अध्याय छह-ए के तहत किए जाने वाले विभिन्न कटौती के दावों की जानकारी से जुड़े ब्‍लॉक हटा दिए गए हैं और केवल उन्हीं बिंदुओं को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है।

एक अधिकारी ने बताया कि जिन बिंदुओं को इस फॉर्म में शामिल किया गया है उनमें आयकर की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली कटौतियां शामिल हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में कर कटौती चाहते हैं वह इसके लिए विकल्प चुनकर जानकारी दे सकते हैं। वर्तमान में जो आईटीआर 1-सहज फॉर्म है, उसमें आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग-अलग बिंदु अथवा पंक्तियां हैं। इस धारा के तहत जीवन बीमा, पीपीएफ, सावधि बैंक जमा सहित विभिन्न प्रकार के निवेश एवं बचत पर 1.50 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है।

इसी प्रकार धारा 80डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से कटौती का प्रावधान है। अधिकारी ने कहा, फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और आयकर विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-6 तक फॉर्म उपलब्ध हैं। अधिकारी ने कहा कि सरकार की इस पहल का मकसद लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। वर्तमान में स्थायी खाता संख्या (पैन) रखने वाले 29 करोड़ लोगों में से केवल छह करोड़ ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा