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Ola कैब पर लगा प्रतिबंध हुआ खत्‍म, सोमवार से बेंगलुरू में फ‍िर शुरू हुआ परिचालन

मैट्रिक्स इंडिया के संस्थापक और प्रबंध निदेशक अवनीश बजाज ने कहा कि मामले का समाधान जिस गति से किया गया है, वह सराहनीय है। यह नए भारत के लिए बेहतर भविष्य को बताता है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : March 25, 2019 15:34 IST
Ola Cabs- India TV Paisa
Photo:OLA CABS

Ola Cabs

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने रविवार को एप के जरिये टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी ओला को अपनी सेवा फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। कंपनी पर बिना मंजूरी के बाइक टैक्सी सेवा चलाने को लेकर दो दिन पहले पाबंदी लगाई गई थी। 

कर्नाटक के सामाजिक कल्याण मंत्री प्रियांक खड़गे ने ट्विटर पर लिखा है कि ओला कैब्स सोमवार से अपना काम पहले की तरह कर सकेगी। हालांकि नई प्रौद्योगिकी के अनुसार नियम बनाने को लेकर तत्काल नीतियों की आवश्यकता है। साथ ही उद्योग को भी नवप्रवर्तन के लिए नीतियां तैयार करने में मदद को लेकर साथ मिलकर काम करना चाहिए।  

ओला ने अपने एक बयान में कहा है कि कर्नाटक सरकार द्वारा मुद्दा जल्‍द सुलझाए जाने से हम खुश हैं और हमारे ड्राइवर पार्टनर व उपभोक्‍ताओं को हुई परेशानी के लिए हम क्षमा मांगते हैं। कंपनी ने कहा कि वह आगे की चुनौतियों के समाधान के लिए राज्‍य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। कंपनी ने कहा कि आगे आने वाले समय में लाखों ड्राइवर पार्टनर्स के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

ओला कैब्स में निवेश कर रहे मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया ने मामले के त्वरित निपटान को लेकर सराहना की है। मैट्रिक्स इंडिया के संस्थापक और प्रबंध निदेशक अवनीश बजाज ने कहा कि मामले का समाधान जिस गति से किया गया है, वह सराहनीय है। यह नए भारत के लिए बेहतर भविष्य को बताता है।  

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के परिवहन विभाग ने शुक्रवार को ओला का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया था। विभाग का कहना था कंपनी बिना मंजूरी के बाइक टैक्सी चला रही थी। 

विभाग ने 18 तारीख के आदेश में कहा कि कंपनी ने ओला का संचालन करने वाली कंपनी एनी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरू ने कर्नाटक मांग आधारित परिवहन प्रौद्योगिकी एग्रीगेटर्स नियम-2016 का उल्लंघन किया है। इस संबंध में उप परिवहन आयुक्त और वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बेंगलुरू (दक्षिण) की रिपोर्ट के आधार पर उसका लाइसेंस छह माह तक के लिए निलंबित गया था। 

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