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लोकसभा में पास हुआ GST संशोधन बिल, जेटली ने कहा उपयोग के आधार पर तय होगी टैक्‍स की दर

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Mar 29, 2017 09:34 pm IST,  Updated : Mar 29, 2017 09:42 pm IST

लोकसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय पास हुआ GST बिल, एकीकृत जीएसटी विधेयक, मुआवजा जीएसटी विधेयक और संघ राज्‍य जीएसटी विधेयक 2017 को पारित कर दिया है।

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लोकसभा में पास हुआ GST संशोधन बिल, जेटली ने कहा उपयोग के आधार पर तय होगी टैक्‍स की दर

नई दिल्‍ली। लोकसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल, एकीकृत जीएसटी बिल, मुआवजा जीएसटी बिल और संघ राज्‍य जीएसटी बिल 2017 को पारित कर दिया है। लोकसभा में आठ घंटे की लंबी परिचर्चा के बाद चारों जीएसटी विधेयकों को मंजूरी दी गई। सरकार ने एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का लक्ष्‍य रखा है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद जब अन्‍य सभी करों को समाप्‍त कर दिया जाएगा तब वस्‍तुएं सस्‍ती हो सकती हैं। लोकसभा में चारों विधेयकों पर चर्चा के दौरान उन्‍होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद अन्‍य सभी कर जैसे राज्‍यों में एंट्री टैक्‍स को खत्‍म कर दिया जाएगा।

जेटली ने कहा कि जीएसटी की दर क्‍या होगी यह इस बात पर निर्भर करेगी कि किन वस्‍तुओं का इस्‍तेमाल अमीरों द्वारा किया जा रहा है औन किन चीजों को आम जनता द्वारा। उन्‍होंने कहा कि एक बार जीएसटी लागू होने के बाद अलग-अलग विभागों द्वारा कारोबारियों को परेशान करने की समस्‍या समाप्‍त हो जाएगी और पूरे देश में एक जैसी वस्‍तु या सेवा के लिए एक समान टैक्‍स की दर होगी।

उन्‍होंने कहा कि केंद्र और राज्‍यों दोनों ने एक परिषद में अपनी संप्रभुता दिखाई है और यह भारत की पहली संघीय निर्णय लेने की अथॉरिटी होगी। जीएसटी में पेट्रोलियम उत्‍पादों पर टैक्‍स रेट को स्‍पष्‍ट करते हुए जेटली ने कहा कि परिषद इस बात का निर्णय लेगी कि पेट्रोलियम उत्‍पादों को जीएसटी में शामिल किया जाए या नहीं, तब तक इस पर शून्‍य दर से टैक्‍स लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद देश में जीएसटी के लागू होने के एक साल बाद पेट्रोलियम उत्‍पादों को इसमें शामिल करने पर विचार करेगी।

जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश में टैक्‍सेशन सिस्‍टम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पूरा सिस्‍टम ही रिस्‍ट्रक्‍चर्ड किया जाएगा।

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